वर्ष 2022 की प्रथम नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को आयोजित होगी।

उज्जैन । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/संयोजक नेशनल लोक अदालत श्री अश्वाक अहमद खान के निर्देशानुसार 12 मार्च शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस वर्ष की प्रथम ‘‘नेशनल लोक अदालत‘‘ का आयोजन किया जा रहा है।

प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अश्वाक अहमद खान ने आमजन से अपील की है कि पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता हैं। इससे पक्षकारों के बीच में प्रेम और स्नेह बना रहता है। नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं चैक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्यायशुल्क की राशि की नियमानुसार वापसी होती है, जिससे पक्षकारों को अतिरिक्त लाभ होता है। अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठाएं।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरविंद कुमार जैन ने बताया कि उज्जैन मुख्यालय एवं तहसील महिदपुर, नागदा, तराना, खाचरौद एवं बड़नगर के न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं वादपूर्व समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलु हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपतिकर, बीएसएनएल के प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए विभागों को निर्देशित किया गया है।