उज्जैन: दिनांक 12 मार्च 2022, शनिवार को नगर पालिक निगम, उज्जैन के समस्त झोन कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य शासन द्वारा सम्पत्तिकर एवं जलकर उपभोक्ता प्रभारजलकर अधिभार (पेनल्टी) में छूट दी गई है। जिन भवन भूखण्ड स्वामियों की सम्पत्तिकर जलकर की राशि बकाया है, वो दिनांक 12 मार्च 2022, शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में छूट प्राप्त करते हुए अपना बकाया कर जमा कर सकते हैं।
पेनल्टी से छूट की दरें निम्नानुसार है
सम्पत्तिकर:-कर तथा अधिभार की बकाया राशि अधिभार में छूट
राशि 50.000 / – तक अधिभार में 100 प्रतिशत
राशि रु 50,000 / – से अधिक तथा रु . 1,00,000 / तक अधिभार में 50 प्रतिशत
राशि रू 1,00,000 / – से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत
जलकर उपभोक्ता प्रभार जलकर:-
कर तथा अधिभार की बकाया राशि अधिभार में छूट
राशि 10,000 / – तक अधिभार में 100 प्रतिशत
राशि रु 10,000 / – से अधिक तथा रू . 50,000 / – तक अधिभार में 75 प्रतिशत
राशि रू. 50,000 / – से अधिक बकाया होने पर अधिनार में 50 प्रतिशत
सम्माननीय करदाताओं द्वारा महामारी के उपरान्त भी कर जमा किया गया। अपेक्षा है कि सभी करदाता नेशनल लोक अदालत से छूट का लाभ उठाते हुये अपना बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा कर एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें एवं परेशानियों से बचे। इसके पश्चात जिन भवन भूखण्ड स्वामियों पर कर बकाया होगा उनके विरुद्ध नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा वारन्ट, कुर्की आदि की कार्यवाही की जावेगी। अतः निगम शहर के सम्माननीय नागरिकों से अपील करता है कि इस प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचें। संपत्तिकर नगर निगम के सम्बन्धित झोन कार्यालय में एवं जलकर चामुंडा माता चौराहे पर लोक स्वास्थ्य यांत्रीकी विभाग कार्यालय मे जमा करा सकेंगे। करदाताओं को ऑनलाईन कर जमा करने की भी सुविधा है, वे नगर निगम, उज्जैन की वेबसाइट http://nagarnigamujjain.org/hindi/ या लिंक https://mpenagarpalika.gov.in → quick service → property tax payment पर जाकर अपनी सम्पत्तिकर आईडी अथवा इसके नीचे click here to search your property id पर जाकर नाम-पते/वार्ड-मोबाईल नम्बर इत्यादि से सर्च कर प्राप्त कर सकते है।