सम्बंधित थानों में देनी होगी किराएदारो की सुचना ,कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।

मकान, दुकान किराये से देने के पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति की थाने में निर्धारित प्रारूप में जानकारी देना अनिवार्य होगी, कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

उज्जैन 14 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मकान, दुकान किराये से देने के पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति की थाने में निर्धारित प्रारूप में जानकारी देना अनिवार्य होगी। जिला दण्डाधिकारी ने इस सम्बन्ध में जन-सामान्य के हित, जानमाल की सुरक्षा तथा लोकशान्ति, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उज्जैन जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है।

आदेश के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने किरायेदारों के रूप में निवासरत व्यक्ति की सूचना सम्बन्धित मकान, दुकान मालिक द्वारा सम्बन्धित थाने पर विहित प्रारूप में दी जाना अनिवार्य है। इसमें पूर्व मकान, दुकान किराये से न दी जाये। घरेलु नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना सम्बन्धित मालिकों के द्वारा सम्बन्धित थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरान्त ही उन्हें रखा जाये। निजी छात्रावासों में रह रहे छात्र-छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में सम्बन्धित थाने को दी जाये। भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार के द्वारा विहित प्रारूप में सम्बन्धित थाने पर दी जाये। पेइंग गेस्ट की सूचना भी सम्बन्धित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में सम्बन्धित थाने पर दी जाये। इसके उपरान्त ही पेइंग गेस्ट रखा जाये। ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो दो सप्ताह से अधिक समय तक निवास कर रहे हों, तत्काल सम्बन्धित थाने पर विहित प्रारूप में मकान/दुकान मालिक/पेइंग गेस्ट हाऊस, धर्मशाला, सराय, मुसाफिरखाना, होटल प्रबंधक, मालिक के द्वारा दी जाये।

यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144(1) के अन्तर्गत पारित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपनी आपत्ति, आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144(5) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकता है। आदेश का उल्लंघन भादंप्रसं के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश 13 अप्रैल से आगामी दो माह तक की अवधि के लिये प्रभावशील होगा।