तेल की जमाखोरी पर डी मार्ट से स्टॉक सीमा से अधिक तेल 68 क्विटल जप्त
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध
उज्जैन
।मध्य प्रदेश खाद्य तेल एवं तीन व्यापारी नियंत्रण आदेश 2022 अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा तेल एवं तिलहन की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई .जिसमें आज खाद्य विभाग नापतोल खाद्य औषधि प्रशासन के संयुक्त दल द्वारा कलेक्टर श्री आशीष सिंह के आदेश अनुसार जिला आपूर्ति नियंत्रक के निर्देशन में डी मार्ट का औचक निरीक्षण किया गया. जिसमें रिटेलर की स्टॉक सीमा 30 क्विंटल से अधिक तेल 97.7 9 क्विंटल पाया गया जिस पर जांच दल द्वारा स्टॉक सीमा 30 क्विंटल को छोड़कर शेष 67.7 9क्विंटल तेल को जप्त कर मैनेजर अभय सिंह परिहार की सुपुर्दगी में देकर सील चपड़ा लगाया गया .जब्ती किए गए तेल का बाजार मूल्य लगभग 9 लाख 89000 रुपए हैं। नियंत्रण आदेश अनुसार मौके पर इसका भाव सूची बोर्ड का भी प्रदर्शन नहीं पाया गया. जिस पर तेल का स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक तेल जमा करने आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत धारा 3/7 में डी मार्ट के मैनेजमेंट के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है . कार्रवाई में जिला पूर्ति नियंत्रक मोहन मारू ,सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री राम बर्डे , नापतोल निरीक्षक संजय पाटणकर , फूड सेफ्टी ऑफिसर दीपा , कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रवि सिंगर नारायण सिंह , वंदना बवेरिया , समद खान आदि दल में सम्मिलित थे।