उज्जैन । राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति मतदान समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान चलचित्र,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया या अन्य किसी साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी श्री महेश परमार का विज्ञापन समाचार-पत्र में प्रकाशित होना पाया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना के लिये कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा प्रत्याशी श्री महेश परमार को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि- 5 जुलाई 2022 को समाचार-पत्र में मत याचना से आशयित समाचार का विज्ञापन मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित कराया गया है, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126 एवं मप्र स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम-1964 अद्यतन-2014 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। इस सम्बन्ध में प्रत्याशी से अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे में प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरीय निकाय के निर्वाचन लड़ रहे सभी प्रत्याशियों से अपील की है कि वे राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से अथवा पोस्ट के माध्यम से प्रचार-प्रसार न करें।