उज्जैन।न्यायालय श्रीमती सपना शर्मा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण भगवान सिंह पिता बाबूलाल, उम्र 33 वर्ष,करण पिता प्रहलाद, उम्र 40 वर्ष, ईश्वर पिता कैलाश, उम्र 46 वर्ष फूलसिंह पिता मायाराम, उम्र 29 वर्ष, जितेन्द्र पिता तोलाराम, उम्र 33 वर्ष, समस्त निवासीगण तहसील तराना जिला उज्जैन को धारा 325/34 में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक को फरियादी माधु सिंह ने थाना तराना पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं अपने रिश्तेदार गंगाराम व रवि के साथ ग्राम करंज मशीन के पैसे देने जा रहा था, तभी रास्ते में खाने के लिये चने उखाड लिये तो जितेंन्द्र और फूलसिंह आया और गाली-गलौच करने लगे और हमारे साथ लाठी से मारपीट की तभी ईश्वर, करण, भगवान आये और गाली देने और मेरे तथा गंगाराम के साथ लाठी से मारपीट की। जिससे मुझे दाहिनी ऑख, भौंह, पीठ व पैर में चोंट लगी व गंगाराम को पीठ व पैर में चोट लगी तथा हमें जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी कि रिपोर्ट पर पुलिस थाना तराना द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणों को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विशाल गुप्ता, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील तराना जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।