उज्जैन।माननीय न्यायालय श्रीमान आर.के. वाणी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. पंकज उर्फ घाटी पिता मुकेश, उम्र 23 वर्ष निवासी ब्राह्मण गली उज्जैन, 02. अंकित उर्फ पायलट पिता कैलाशचन्द्र, उम्र 23 वर्ष, निवासी लाल मस्जिद चौराहा कोतवाली उज्जैन, 03. सोनू उर्फ डूई पिता दुर्गाशंकर, उम्र 24 वर्ष निवासी ब्राह्मण गली उज्जैन, 04. विवेक उर्फ गोलू पिता मंगलचन्द्र, उम्र 23 वर्ष, निवासी पटेल गली देवासगेट जिला उज्जैन को धारा 302/34 भादवि में आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं कुल 4,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 11.03.2019 को शाम 06ः10 बजे फरियादी शेखर चौहान द्वारा पुलिस थाना महॉकाल में पदस्थ उपनिरीक्षक हेमंत सिंह को प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि मैं भूखी माता मंदिर पर पूजा पाठ करवाता हूॅ, और में मंदिर पर था, और लोगो को पूजा अर्चना करवा रहा था। शाम करीब 05ः20 बजे मंदिर में पूजा करवाते समय भूखी माता रपट तरफ से चीखने की आवाज आई तो मैने मंदिर की जाली में से देखा कि नदी के दूसरी ओर रपट पर एक व्यक्ति को 04 लड़के हथियार से मारपीट कर रहे थे, और उस पर वार कर रहे थे मार से वह व्यक्ति गिर गया और वह चारों लडके दो मोटरसाइकिल पर बैठकर नरसिंह घाट रास्ते तरफ भाग गये। मैंने 100 नम्बर पुलिस को फोन किया तो पुलिस मौके पर आई थी, मैंने उनके साथ मौके पर जाकर देखा कि घायल व्यक्ति औंधा पड़ा था जो मर चुका था। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना महॉकाल द्वारा अपराध को पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मृतक की पहचान मोनू उर्फ जैनेन्द्र के नाम से हुई थी, तथा मोनू की हत्या आरोपीगण पंकज, अंकित, सोनू और विवेक के द्वारा रूपयों के लेन देन की बात को लेकर कारित की गई थी। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपीगणों को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मिश्रीलाल चौधरी, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।
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