उज्जैन ।
न्यायालय श्रीमान अभिषेक सक्सेना, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी अश्विनी पिता सीताराम सिरोलिया, आयु-45 वर्ष, निवासी- 419 सांईधाम कॉलोनी, बॉॅम्बे अस्पताल के पास,इंदौर, जिला-इंदौर को भा.दं.सं. की धारा 302/149 मे आजीवन कारावास एवं भा.दं.सं. की धारा 147 में 06 माह का कारावास एवं कुल 400/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि वर्ष 2003 में के.के. नायर उसकी पत्नी विद्या नायर बी. ब्लॉक बिरलाग्राम में निवास करते थे। दिनांक 22.06.2003 को रात्रि के लगभग 02ः30 बजे अभियुक्त अश्विनी के साथ जगदीश, शिवनारायण, हितेन्द, लोकेन्द और अन्य व्यक्तियों ने आकर फरियादी के घर का दरवाजा तोड दिया। सह अभियुक्त शिवनारायण ने घर में घुसकर विद्या नायर के साथ कुर्सी से मार-पीट कर उसे चोंटे पहुॅचाई। सह-अभियुक्त शिवनारायण व उसके साथ अन्य अभियुक्तगण ने के.के. नायर को ईट से मारकर उसके सिर व चेहरे को चोटे पहुॅचाई। सभी लोग के.के. नायर को खीचकर घर से बाहर ले गये तथा घर के बाहर भी के.के. नायर के साथ मारपीट की, उसके दोनो पैरों मे गंभीर चोट पहुंचाई। के.के.नायर को जनसेवा अस्पताल एंबुलेंस द्वारा लाया गया था। के.के. नायर को जनसेवा अस्पताल से जिला चिकित्सालय रैफर किया गया था। जिला अस्पताल मे ईलाज के दौरान के.के. नायर की मृत्यु हो गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपीयों को दण्डित किया गया।
प्रकरण में उप- संचालक अभियोजन डॉ.
साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री रजनीश उपाध्याय, अपर लोक अभियोजक, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा की गई।