उज्जैन। माननीय न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश श्री संतोष प्रसाद शुक्ल न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. मुकंदीलाल पटेल, 2.रूपेन्द्र केथवास, 3. राधेश्याम निवासी-ा जिला उज्जैन को धारा 467, 468, 471, 120बी भा.द.वि. में आरोपीगण को 4-4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 1,50,000 – 1,50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि नगर पालिका निगम उज्जैन में सिंहस्थ-2004 मद से क्रय की गई सामग्री से संबंधित प्रकरण पत्रिकाओं के भौतिक सत्यापन के दौरान प्रकट हुआ कि फ्लाईक्लीन एवं सोल्फेक्स पावडर के क्रय करने की नस्ती स्टोर में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जाॅच करने पर पाया गया कि उक्त साम्रगी के बिलों पर अंकित जानकारी असत्य है, क्योंकि स्टोक रजिस्ट्रर में वर्णन अनुसार पेज क्र 311 नहीं है तथा पेज क्रमांक 210 पर किसी प्रकार का इंद्राज नहीं है। जाॅच में यह भी पाया गया की सामग्री प्राप्त किये बिना ही अंकित इंटरप्रायजेस फार्म को 8,22,269/- रूपये राशि का भुगतान कर दिया गया जो उक्त फर्म की ओर से अभियुक्त रूपेन्द्र कैथवास ने जिला सहकारी बैंक टावर चैक के माध्यम से प्राप्त किया उपरौक्त स्थिति प्रकरण पत्रिका के गायब हो जाने से, बिल पर गलत जानकारी अंकित कर भुगतान प्रस्तावित करने तथा बिना सामग्री प्राप्त किये भुगतान करने के आधार पर नगर निगम के साथ धोखाधडी, कुटरचना एंव बोगस भुगतान किये जाने का प्रकरण प्रकट हुआ। जिसकी लिखित रिपोर्ट थाना कोतवाली उज्जैन मे की गई। संपूर्ण अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया।
नोटः-संदेह का लाभ देकर आरोपी आन्नद तिवारी को न्यायालय ने दोषमुक्त किया है।
प्रकरण में पैरवी श्री रूपसिह राठौर , अपर लोक अभियोजक, जिला उज्जैन।