उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान जितेन्द्रं सिंह कुशवाह, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1.मुस्तफा पिता ईस्माइल भाई निवालीवाला उम्र 38 वर्ष 2. सकीना पति हातिम उम्र 25 वर्ष 3. सलमा पति जैनुद्दीन उम्र 49 वर्ष को भादसं की धारा 307,323,427,34, 506भाग-2 भादवि में पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3500-3500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डाॅ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 13.08.2018 को फरियादी मुस्तफा ने इस आशय की देहाती नालसी लेखबद्ध कराई कि वह माफली बैग व जनरल स्टोर चलाता है। उक्त दिनांक की रात्रि 09ः00 बजे की बात है वह व उसके पिता हैदर हुसैन दुकान पर थे कि उसकी दुकान पर उसकी पत्नी सकीना और उसकी सास सलमा एक लडका जिसका नाम मुस्तफा है के साथ आए और कहने लगे की दुकान के अंदर चलो तो वह दुकान के अंदर चला गया जहां पर तीनों
ने उसे मां-बहन की गालियां दी उसके बाद आरोपी सलमा व पत्नी सकीना ने कहा कि दुकान उसके नाम पर कर दो उसने उसके नाम करने से मना किया तो उसकी सास आरोपी सलमा व पत्नी आरोपी सकीना ने उसके सिर के बाल पकड़ते हुए चांटे एंव मुक्के मारे और उसकी पत्नी के कहा कि ये मुस्तफा ऐसे नहीं मानेगा इसे जान से खत्म कर दो तभी ये दुकान उसके नाम करेगा तो आरोपी मुस्तफा ने छुपाकर लाया चाकू उसे जान से मारने की नियत से पेट व छाती पर मारा जिससे उसे चोंट लगी और खुन निकलने लगा वह चिल्लाने लगा इतने में उसके पिता व एक ग्राहक विरासल अली ने बीच-बचाव किया तीनों आरोपीगण जाते जाते जान से मारने की धमकी देते हुए कहने लगे आज तो बच गया अगर दुकान उनके नाम नहीं करी तो जान से खत्म कर देंगे और जाते जाते दुकान में तोड़फोड की उक्त आशय की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।पुलिस द्वारा आवश्यक अनुसंधान पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवी श्री मनीष गोयल, अपर लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।