उज्जैन : नगर पालिक निगम, उज्जैन के समस्त झोन कार्यालयों में आज11 फरवरी 2 023 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करदाता सम्पत्तिकर एवं जलकर उपभोक्ता प्रभार/जलकर अधिभार (पेनल्टी) में छूट का लाभ बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा करा कर प्राप्त कर सकते है।
राजस्व विभाग प्रभारी डॉ. योगेश्वरी राठौर ने बताया कि 11 फरवरी शनिवार को नगर निगम के समस्त झोन कार्यालयों में नेशनल लोक आदलत आयोजित की जाएगी जिसमें करदता अपना सम्पत्तिकर जमा किये जाने पर अधिभार की राशि रू. 50,000/-(रू. पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत, अधिभार की राशि रू. 1,00,000/- (रू. एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत एवं अधिभार की राशि रू. 1,00,000/- (रू. एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी तथा जलकर के अधिभार (पेनल्टी) में छूट रू. 10,000/- तक बकाया प्रकरणों पर अधिभार में 100 प्रतिशत, रू. 10,000/- से 50,000/- तक के बकाया प्रकरणों पर अधिभार में 75 प्रतिशत एवं रू. 50,000/- से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
महापौर श्री मुकेश टटवाल, राजस्व विभाग प्रभारी डॉ. योगेश्वरी राठौर, जलकार्य एवं सिवरेज प्रभारी श्री शिवेन्द्र तिवारी ने शहर के सम्मानीय नागरिकां से अपील की है कि ऐसे करदाता जिन्होने अभी तक अपना बकाया सम्पत्तीकर एवं जलकर जमा नही कराया है वे नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करते हुए अपना बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा करा कर शहर विकास में अपना योगदान देते हुए एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें एवं कुर्की, वारंट जैसे अप्रिय स्थिति से बचे।
संपत्तिकर नगर निगम के सम्बन्धित झोन कार्यालय में एवं जलकर चामुंण्डा माता चौराहे पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यालय मे जमा करा सकेंगे। करदाताओं को ऑनलाईन कर जमा करने की भी सुविधा है, वे नगर निगम, उज्जैन की वेबसाइट http://nagarnigamujjain.org/