माननीय न्यायालय श्री साबिर अहमद खान अपर सत्र न्यायाधीश, महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. मेहरबानसिंह पिता फंुदासिंह निवासी ग्राम चापलाखेड़ी थाना ताल जिला रतलाम 2. रघुवीरसिंह उर्फ कालू पिता गट्टूसिंह निवासी ग्राम बज्जैया थाना महिदपुररोड़ को धारा 363,366,450,376(2)एन भादवि एंव 5एल/6 पॉक्सो में आरोपीगणों को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं कुल 16000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 09.09.2020 को फरियादीया ने रिपोर्ट किया कि मैं मजदुरी करती हुं मेरे दो लड़के है व एक लड़की है कल रात्रि में रात 11ः00 बजे खाना खाकर सो गए थे रात्रि करीब 01ः00 बजे मेरी नींद खुली तो देखा की मेरी लड़की बिस्तर पर नहीं दिखी फिर मैने अपने पति को उठाया और मेरी लड़की को आस-पडौस में तलाश करने पर पता लगा की आरोपीगण उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए है। उक्त आशय की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दंडित किया गया।
प्रकरण में उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया, प्रकरण में पैरवी श्री भारतसिंह खेर, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।