उज्जैन।माननीय न्यायालय श्रीमान आर.के.वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी रमेश पिता बालू जाति बंजारा उम्र 45 वर्ष निवासी पूरीखेड़ा थाना भैरूगढ़ जिला उज्जैन को धारा 304 पार्ट-1 भादवि में आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन श्री साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, दिनांक 04.10.2020 को फरियादी सोहन ने थाना भैरूगढ़ को बताया हम छः भाई बहन है, जमीन के रास्ते को लेकर रमेश एवं प्रकाश के बीच काफी दिनांे से विवाद चल रहा है आज सुबह भी प्रकाश और रमेश के बीच रास्ते को लेकर कहासुनी हो गई थी, आज शाम 05 बजे की बात है मैं अपने घर के बाहर खड़ा था की रमेश व उसकी पत्नि रेशम बाई हम सभी को रास्ते के विवाद को लेकर मां-बहन की गालियां बक रहे थे तो मेरा भाई प्रकाश समझाने गया तो उसे भी दोनों गालियां देने लगे रेशमबाई प्रकाश को पत्थर मारने लगी तथा रमेश गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर आया और जान से मारने की नियत से मेरे भाई प्रकाश को कुल्हाडी से सिर पर मारपीट कर प्राणघातक चोंट पहुंचाई जिससे प्रकाश के सिर से खुन निकलने लगा और प्रकाश जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया, फिर फरियादी घायल प्रकाश को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचा उसके बाद उसे लेकर पाटीदार हास्पिटल भर्ती कराया उपचार के दौरान प्रकाश की मृत्यू हो गई, संपूूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गय। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में अभियुक्त रेशमबाई पति रमेश बंजारा को संदेह का लाभ देते हुये बरी किया गया
प्रकरण में पैरवी श्री मिश्रीलाल चौधरी, लोक अभियोजक उज्जैन, द्वारा की गई।