जानलेवा हमला करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने दी कठोर कारावास की सजा।

 

 

उज्जैन। न्यायालय माननीय आर. के. वाणी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण रोशन पिता ताज मोहम्मद एवं इकरारउददीन उर्फ गोलू पिता रसीदउददीन निवासी बड़ी तोड़ी मोहल्ला जिला उज्जैन को धारा 307,323/34 मे 04-04 वर्ष तथा इम्तियाज पिता इदरिस एवं यासीन उर्फ कालू पिता भूरे खां निवासी बड़ी तोड़ी मोहल्ला, उज्जैन को धारा 323/34 भादवि में 06 माह का कठोर कारावास कुल 6,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार खांडेगर ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 10.01.21 को उवेद द्वारा थाना महाकाल पर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह कपड़े सिलाई का काम करता है उनके मोहल्ला मे रहने वाले गोलू भय्यू व रोशन अपने साथियो के साथ आए दिन उनके घर के सामने खड़े रहकर चिल्लाचोट करते है घटना दिनांक को रात साढ़े 12 बजे वह सभी लोग उसके घर के सामने खड़े होकर गाली गुप्ता कर रहे थे तो उसने व उसके बड़े पापा के लड़के रमीज उन लोगो को समझाने गए कि घर के सामने चिल्लाचोट क्यो कर रहे है तो रोशन गाली देकर बोला कि तू कौन होता है हमे यहा खड़े होने से रोकने वाला। उसने रोशन को गाली देने से मना किया तो गोलू भय्यू व रोशन तीनो ने उन दोनो भाइयो को लोहे के पाइप व डंडो से मारपीट करने लगे, जिससे रमीज को सिर में चोट लगकर खून निकलने लगा तथा उवेद को कमर, सिर व चेहरे पर चोट लगी। तब वहां पर रोशन के भाई इम्तियाज व कालू भी आ गए जिन्होने भी उनके साथ थप्पड़ मुक्के से मारपीट की। झगड़े आवाज सुनकर उसके भाई परवेज व वहीद आ गए। जिन्होने बीचबचाव किया तो वे लोग जाते जाते बोले कि आइंदा यहां खड़े होने से मना किया तो जान से खत्म कर देंगे। विवेचक द्वारा समस्त अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के सम पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मिश्रीलाल चौधरी, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।

कुलदीप सिंह भदौरिया सहा. अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र।