उज्जैन । जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती नुज़हत बकाई द्वारा जानकारी दी गई कि लाड़ली बहनों को 450 रुपये में गैस रिफिलिंग उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों की महिलाओं को परम्परागत ईंधन के साधनों से खाना पकाने में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने, पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुरक्षित एवं स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री उज्व्थला योजना के एलपीजी गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता और गैर-श्रेणी में पंजीकृत लाड़ली बहनें जिनके स्वयं के नाम से घरेलु गैस कनेक्शन (14.2 किलो) हैं, को सिलेण्डर रिफिल 450 रुपये में उपलब्ध कराई जायेगी।
गौरतलब है कि इस योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों का चयन एक प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। इसमें पात्र प्रधानमंत्री उज्व् ला योजना के अन्तर्गत गैस कनेक्शनधारी समस्त उपभोक्ता होंगे। साथ ही गैर-श्रेणी में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसी लाड़ली बहनें जिनके स्वयं के नाम से घरेलु गैस कनेक्शन है, पात्र होंगी।
पात्रताधारी उपभोक्ताओं को प्रतिमाह अधिकतम एक रिफिल पर अनुदान देय होगा। उपभोक्ताओं को ऑइल कंपनी से रिफिल निर्धारित कराकर फुटकर विक्रय दर पर क्रय करना होगा। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त अनुदान तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित फुटकर विक्रय दर 450 रुपये को कम करने पर शेष राशि राज्य अनुदान के रूप में पात्रताधारी उपभोक्ताओं के आधार लिंक बैंक खातों में यथासमय अंतरित की जायेगी। घरेलु एलपीजी रिफिल की फुटकर विक्रय दर में परिवर्तन होने पर देय राज्य अनुदान भी तदनुसार परिवर्तित होगा।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के पोर्टल पर ऐसी बहनों को पंजीयन किया जायेगा, जो पूर्व से गैस कनेक्शनधारी हैं। ऐसी बहनें प्रधानमंत्री उज्व्कला योजना की भी लाभार्थी हो सकती हैं। पंजीयन का कार्य उन सभी केन्द्रों पर किया जायेगा, जहां कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का पंजीयन होता है। पंजीयन के लिये गैस कनेक्शन कंज्यूमर नम्बर एवं एलपीजी कनेक्शन आईडी, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की पंजीयन आईडी, शासन की ओर से स्वत: पंजीकृत हितग्राहियों की जानकारी सोमवार से पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के कनेक्शनधारी हेतु ऑइल कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन नम्बर और उनके द्वारा माहवार प्राप्त रिफिल का डाटा प्रतिमाह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। गैस रिफिल प्राप्तकर्ता उपभोक्ताओं को राशि 450 रुपये में रिफिल उपलब्ध कराने हेतु देय अनुदान की गणना विभाग द्वारा की जायेगी। उक्तानुसार अनुदान की राशि गणना उपरान्त कुल राशि का भुगतान विभाग द्वारा सम्बन्धित ऑइल कंपनी के बैंक खाते में किया जायेगा। ऑइल कंपनी द्वारा उपभोक्ता के आधार लिंक बैंक खाते में अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।