उज्जैन । अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खाण्डेगर ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, दिनांक 05.07.2022 को फरियादी के छोटे भाई ने उसे बताया कि पीडिता घर से बिना बताये कहीं चली गई है। यह बात सुनकर फरियादी अपने घर ग्राम लेकोडिया आया। पीडिता गॉव के शिवपाल उर्फ महेन्द्र सिंह से फोन पर बात-चीत करती थी। उसे ढूढने पर आरोपी श्रीपाल उर्फ महेन्द्र भी गॉव में नहीं मिला। फरियादी को शंका हुई कि आरोपी पीडिता को बहला-फुसलाकर भगा कर कही ले गया है। जिस पर फरियादी द्वारा थाना खाचरौद पर रिपोर्ट की गई है। पीडिता को आरोपी के कब्जे से अहमदाबाद से बरामद किया गया है। पुलिस थाना खाचरौद द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। न्यायालय श्रीमान शोएब खान, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी श्रीपाल उर्फ महेन्द्र सिंह पिता सुमेर सिंह तंवर, उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम लेकोडिया टॉक थाना खाचरौद को धारा 363,366,344,376 (2) (के), 376(2)(एन), 376 (3) भादवि, 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 81,700 / – का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील परमार, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन द्वारा की गई।