उज्जैन।सचिन शर्मा से पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन ने बताया कि चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज अपराध ‘ए’ श्रेणी में निर्णय दिनांक 22.12.2023 को माननीय (श्री साबिर एहमद खान) ए.डी.जे. न्यायालय महिदपुर द्वारा आरोपी मकसूद आदि-05 को धारा 304 (भाग – 1) / 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड आदि की सजा से दण्डित किया गया।
थाना महिदपुर के अपराध क्रं. 327 / 23.08.2020 धारा 307, 323, 294, 506, 384,386, 34 भादवि. एवं दिनांक 04.09.2020 को वृद्धि धारा 302 भादवि के प्रकरण में घटनास्थल अग्रेजी शराब की दुकान के पास महिदपुर पर दिनांक 23.08.2020 आरोपीगणो द्वारा जमीन विवाद को लेकर धारदार हथियार आदि से फरियादी बबलू उर्फ मुख्तीयार को जान से मारने की नियत से गंभीर रूप से घायल किया जिसकी उपचार के दौरान दिनांक 25.08.2020 को बाम्बें डास्पीटल इंदौर में उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर अपचारी 1-सलमान पिता मकसूद अहमद उम्र 18 साल नि. कैसरपुरा महिदपुर 2 – मकसूद अहमद पिता नूर मोहम्मद उम्र 65 साल नि. सदर को दिनांक 24.08.2020 को एवं आरोपी 3 – पप्पू उर्फ इरफान पिता मकसूद नि. सदर 4- करन दावरे पिता चांदू जी उम्र 23 साल नि. न्यू इंद्रानगर केशरपुरा महिदपुर को दिनांक 25.08.2020 एवं आरोपी 5- बबलु उफ इमरान पिता मकसुद उम्र 36 साल निवासी महिदपुर को दिनांक 06.09.2020 तथा आरोपी 6 – संजू दावरे पिता चंदू दावरे उम्र 33 साल निवासी महिदपुर को दिनांक 21.10.2020 को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिवस पूर्ण होने वाले होने फरार आरोपी 7 – रीजवान उर्फ भय्यु की गिरफ्तारी एवं साक्ष्य एकत्रित करने के लिए धारा 173 (8) जाफौ. के अंतर्गत विवेचना जारी रखी जाकर चालान क्र. 422 / 19.11.2020 का कता किया गया जो माननीय न्यायालय में फौ.मु.नं. 1232/20.11.2020 पर प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में फरार आरोपी रीजवान उर्फ भय्यू पिता मकसुद एहमद भिस्ती उम्र 27 साल निवासी महिदपुर को दिनांक 05.03.2021 को गिरफ्तार किया गया एवं पूरक चालान 0 / 2021 का तैयार कर माननीय न्यायालय में दिनांक 04.06. 2021 को प्रस्तुत किया जाकर सत्र प्रकरण क्र. 115 / 2020 पर माननीय ( श्री साबिर एडमद खान) ए.डी.जे. न्यायालय महिदपुर जिला उज्जैन में विचारण किया गया।
प्रकरण में निर्णय दिनांक 22.12.2023 को माननीय ( श्री साबिर एहमद खान ) ए.डी.जे. न्यायालय महिदपुर द्वारा आरोपी 1 – मकसूद अहमद 2 – पप्पू उर्फ इरफान 3 – बबलु उफ इमरान 4- संजू उर्फ संजय दावरे 5-करण दावरे 6-1 – रीजवान उर्फ भय्यु को धारा 304 ( भाग – 1 ) / 34 भादवि. में आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड आदि की सजा से दण्डित किया गया। (अपचारी सलमान के विरूद्ध बाल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है )
प्रकरण की विवेचना निरी. एस.एस. चौहान तत्का० थाना प्रभारी थाना महिदपुर की गई व नोडल अधिकारी निरी. राजवीरसिंह गुर्जर था. प्र. थाना महिदपुर एवं माननीय न्यायालय में शासन की ओर से श्री राहुल शर्मा (विशेष लोक अभियोजक ) द्वारा पैरवी की गई।