उज्जैन।श्री प्रदीप शर्मा भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन ने बताया कि चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज अपराध ‘ए’ श्रेणी में निर्णय दिनांक 28.05.2024 को माननीय माननीय (श्री विवेक कुमार चन्देल) अष्टम अपर सत्र न्यायालय उज्जैन द्वारा आरोपी आकाश सोलंकी को धारा 302 भादवि. में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
थाना जीवाजीगंज जिला उज्जैन के अपराध क्रं. 507 / 03.06.2021 धारा 302,294 भा. द.वि. के प्रकरण में घटनास्थल- फरियादी के घर सामने तिलकेश्वर कालोनी रिंग रोड उज्जैन दिनांक 03.06.2021 के 19.30 बजे से 20:00 बजे के मध्य, आरोपी आकाश ने उसके घर के सामने महेश पिता तेजाराम चौहान उम्र 35 साल निवासी खिलचीपुर नाला के पास आगर रोड उज्जैन के द्वारा उल्टी करने की बात को लेकर अश्लील शब्दो का प्रयोग कर जान से मारने की नियत से महेश के बाये पैर की जांग पर चाकु से गंभीर वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर आरोपी आकाश पिता गोपाल मालवीय निवासी तिलकेश्वर कालोनी रिंग रोड उज्जैन को दिनांक 05.06.2021 को गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान पूर्ण कर चालान क्रं. 525 / 23.8.2021 का कता किया जाकर फौ.मु.न. 5542/27.8.21 पर प्रस्तुत होकर माननीय (श्री विवेक कुमार चन्देल ) अष्टम अपर सत्र न्यायालय उज्जैन में सत्र प्रकरण क्रं. 172 / 2021, पर विचारण किया गया।
प्रकरण में निर्णय दिनांक 28.05.2024 को माननीय माननीय (श्री विवेक कुमार चन्देल) अष्टम अपर सत्र न्यायालय उज्जैन द्वारा आरोपी आकाश सोलंकी को धारा 302 भादवि. में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।
प्रकरण की विवेचना तत्का० निरी. गगन बादल थाना प्रभारी थाना जीवाजीगंज द्वारा की गई व नोडल अधिकारी निरी. नरेन्द्र बहादुर परिहार थाना प्रभारी थाना जीवाजीगंज एवं माननीय न्यायालय में शासन की ओर से श्री मुकेश कुन्हारे सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी, उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।