उज्जैन । अपर कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के न्यायालय द्वारा विगत 18 जनवरी से 8 मार्च तक कुल 21 प्रकरणों में मप्र गौण खनिज अधिनियम के तहत अवैध उत्खनन के सम्बन्ध में खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार 13 लाख 47 हजार 560 रुपये की शास्ति अधिरोपित करते हुए अधिरोपित राशि की वसूली की जाकर राज्य शासन के कोष में जमा करवा दी गई ।