कोविड-19 से मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि के दावे का आवेदन मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य।
उज्जैन । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विगत 24 मार्च 2022 को पारित किये गये आदेश के पालन में राहत आयुक्त मप्र शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु के मामलों में दावों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जारी किये गये दिशा-निर्देश अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 20 मार्च 2022 से पूर्व कोविड-19 संक्रमण से हुई मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह राशि दावों को प्रस्तुत करने हेतु 24 मार्च 2022 से लेकर 60 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार 20 मार्च 2022 के पश्चात कोविड-19 संक्रमण से होने वाली मृत्यु पर दावा आवेदन मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस की समयावधि में अनुग्रह राशि का भुगतान किये जाने हेतु पूर्व पारित आदेश यथावत जारी रहेगा। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी कारणवश यदि कोई दावेदार निर्धारित समय-सीमा में आवेदन नहीं कर पाता है तो दावेदार शिकायत निवारण समिति से सम्पर्क कर दावा प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में शिकायत निवारण समिति द्वारा उस मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकेगा।
संयुक्त कलेक्टर श्रीमती गरिमा रावत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि असत्य प्रमाण-पत्रों के आधार पर मिथ्या दावों को अनुग्रह राशि प्रयोजन हेतु अनुमत्य नहीं किया जायेगा। कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के परिवार के वैध वारिसान ही अनुग्रह राशि 50 हजार रुपये प्राप्त करने हेतु हकदार हैं।