इंदौर अग्निकांड के बाद जागा उज्जैन निगम प्रशासन, जारी किये आदेश।

ग्रीष्म ऋतु में अग्नि सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आयुक्त ने जारी किया आदेश
शहर के समस्त भवनों होटलों चिकित्सालय कोचिंग क्लास में इत्यादि में स्थापित सुरक्षा उपकरणों की जांच हेतु अपर आयुक्त श्री मनोज पाठक को किया अधिकृत
उज्जैन: आयुक्त श्री अंशुल गुप्ता द्वारा ग्रीष्म ऋतु में अग्नि सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एक आदेश जारी कर अपर आयुक्त श्री मनोज पाठक को निम्नानुसार दायित्व सौंपा गया।
आवासिय भवनों जैसे- लाजिम , बोर्डिंग , अपार्टमेंट तथा फ्लैट , शयनागर डोरमेटरीज , शैक्षणिक भवन , संस्थागत भवन , जैसे आरोग्य आश्रम , दण्डिक संस्थाओ जैसें जेल , कारागार , विश्वविद्यालय , बीमा भवन , बैंक परिसर , अशासकीय संगठन कार्यालय इत्यादि । सभाभवन जैसे- मनोरंजन , राजनैतिक , सामाजिक , धार्मिक , नागरिक यात्रा तथा सदृश प्रयोजनों के लिए लोक एकत्र या इकट्ठा होते हैं उदाहरण के लिए चलचित्रगृह , सभागार , प्रदर्शनीगृह , व्यायामशाला , भोजलनालय संग्रहालय , अनुसार  रेस्टोरेंट  , पुजा स्थान , नृत्यशाला , क्लब रूम , इत्यादि ऐसे ही व्यपारिक भवन , ओद्योगिक भवन भण्डार भवन , शॉपिंग मॉल एवं बहुमंजिला इमारतें आदि का सतत परिक्षण अग्नि सुरक्षा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओ किया जाना अनिवार्य है । यह परिक्षण भी किया जाना है कि स्वयंचल सावधान , आटोमेटिक अलार्म , सिस्टम उक्त भवनों में स्थापित है अथवा नही ? स्थल भ्रमण कर भोतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किए जाने तथा फायर अनापत्ति जारी किए जाने हेतु अधिकृत किया गया।