उज्जैन । मंगलवार को अपर कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा बृहस्पति भवन के सभाकक्ष में लगभग 150 मामलों में जनसुनवाई करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये दिशा-निर्देश दिये गये। न्यू राजीव नगर कॉलोनी निवासी खेमचंद जैन पिता दयाचंद जैन ने आवेदन दिया कि उन्होंने स्ट्रीट वेण्डर योजना के तहत बैंक से 10 हजार रुपये का लोन लिया था, जिसकी अदायगी उनके द्वारा कर दी गई है, परन्तु बैंक द्वारा बार-बार उनसे शेष राशि जमा करवाने की मांग की जा रही है तथा उन्हें नोड्यूज नहीं दिया जा रहा है। इस पर एलडीएम उज्जैन को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
न्यू राजीव नगर कॉलोनी के निवासियों ने आवेदन देकर शिकायत की कि उक्त क्षेत्र में नालियां चोक पड़ी है तथा सफाई का अभाव है। इस वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। इस पर उपायुक्त नगर निगम को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
गणेश कॉलोनी जयसिंहपुरा निवासी गुंजनसिंह चंद्रावत ने आवेदन दिया कि उन्होंने अपने दोनों पुत्रों के विवाह में काफी कर्जा लिया था, जिस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। वर्तमान में उनके पुत्रों और बहुओं द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अत: उनकी समस्या का उचित निराकरण किया जाये। इस पर एसडीएम उज्जैन सिटी को भरण-पोषण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
घट्टिया निवासी बद्री पिता कनीराम ने आवेदन दिया कि उन्होंने स्थानीय बैंक शाखा में केसीसी लोन प्राप्त करने के लिये सम्पर्क कर आवश्यक दस्तावेज प्रदान किये गये थे। मैनेजर द्वारा सभी दस्तावेज लेने के बावजूद उन्हें लोन देने से मना कर दिया गया है। इस पर एलडीएम को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
अंबोदिया निवासी भेरूलाल पिता मथुरालाल ने आवेदन देकर शिकायत की कि अंबोदिया के कुछ किसानों द्वारा भूमि पर डबरी खोदकर गंभीर डेम से अवैध रूप से पानी मोटर लगाकर लिया जा रहा है। इस वजह से पेयजल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस पर एसडीएम घट्टिया को मामले की जांच करने के निर्देश दिये गये।
लेकोड़ा निवासी कन्हैयालाल गुप्ता पिता ओंकारलाल गुप्ता ने आवेदन दिया कि वे एक कृषक हैं तथा कुछ माह पहले हुई ओलावृष्टि से उनकी फसल क्षतिग्रस्त हो गई थी। उनके क्षेत्र के सभी किसानों को राहत राशि प्रदान की गई लेकिन पटवारी द्वारा उनका नाम सूची में नहीं डाला गया। अत: उन्हें राहत राशि दिलवाई जाये। इस पर नायब तहसीलदार उज्जैन को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के वर्ष 2013-14 के सभी विद्यार्थियों ने आवेदन दिया कि वे उक्त वर्ष में कॉलेज में अध्ययनरत थे तथा 2014 में उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। वर्ष 2015 से लगातार आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज द्वारा पैरामेडिकल काउंसलिंग मप्र को एप्लीकेशन नम्बर नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके ऑपरेशन थिएटर सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से वे सरकारी नौकरी हेतु आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तथा उनका भविष्य भी संकट में है। इस पर पैरामेडिकल काउंसलिंग भोपाल और आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार अपर कलेक्टर, एडीएम और सीईओ जिला पंचायत द्वारा अन्य मामलों में जनसुनवाई की गई।