उज्जैन । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर.के.वाणी के निर्देशन में एडीआर सेंटर जिविसेप्रा उज्जैन में पैरालीगल वॉलेंटियर्स की मासिक बैठक एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला न्यायाधीश/सचिव श्री अरविंद कुमार जैन एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई द्वारा किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, आयुष्मान भारत योजना, नालसा (गरीबी उन्मूलन योजना व उनके संरक्षण हेतु विधिक सेवाएं) एवं अन्य शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी तथा 14 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर जनसामान्य को लाभ पहुंचाये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा यह भी बताया कि ‘‘कानूनी सहायता पहुंचाने में पैरालीगल वॉलेंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है।‘’ उन्हें समाज के शोषित, पीड़ित एवं वंचित वर्ग के व्यक्तियों को हरसंभव मदद देने का प्रयास करना है ताकि उन्हें अन्याय से बचाया जा सके और सम्मानपूर्वक जीने का हक प्रदान किया जा सके। बैठक में सभी पीएलवी से निःस्वार्थ भावना से कार्य करने के निर्देश दिये गये। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई के द्वारा पीएलवी को विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के संचालन की विस्तृत रूपरेखा के बारे में बताया। कार्यक्रम में पैरालीगल वालंटियर्स के प्रोत्साहन हेतु उन्हें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सामाजिक मुद्दों एवं कानूनी विषयों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखायी गयी। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित जिला पेंशन अधिकारी श्रीमती सुचि शर्मा ने विभिन्न पेंशन योजनाओं एवं उसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उक्त बैठक सह कार्यक्रम में श्रीमती अंजु सुराणा, श्री राजकुमार दोहरे, श्री प्रमोद मोबिया, श्री रमेशचंद्र खत्री, श्रीमती उषा सोढानी, श्रीमती प्रीति धाणक, श्री चंद्रभानसिंह सिसोदिया, श्री जीवंधर जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्री आकाश परमार, श्री कमल परमार, सुश्री अलमास अली, श्रीमती पिंकी यादव, श्रीमती रेखा व्यास आदि उपस्थित रहे।
नेशनल लोक अदालत के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन
नेशनल लोक अदालत के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आर.के. वाणी द्वारा जिला मुख्यालय पर पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ मंगलवार को समीक्षा बैठक हुई। बैठक में न्यायाधीशगणों को अध्यक्ष द्वारा राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में रैफर करने एवं नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान किये। श्री अरविंद जैन ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के आयोजन हेतु संस्थागत विभिन्न तैयारियां की जा रही हैं।