उज्जैन । उज्जैन जिले की समस्त जनपद पंचायतों में पंचायत आम निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने एवं जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के आवाजादी समस्त जिले में बनी रहने के कारण जन-सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु यह आवश्यक है कि जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस निलम्बित किये जायें तथा शस्त्र उक्त निर्वाचन सम्पन्न होने तक जमा कराये जायें। आदेश के एकपक्षीय रूप से जारी किया जाता है और समाचार-पत्रों व अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों से आदेश तामीली समस्त अनुज्ञप्तिधारियों पर कराई जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिला स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार शस्त्र अधिनियम-1959 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के शस्त्र निलम्बन के सम्बन्ध में आदेश पारित किया है।
आदेश के तहत जिले में स्थित समस्त थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार उज्जैन जिले की समस्त जनपद पंचायतों में पंचायत आम निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाये रखने एवं लोकशान्ति एवं मानव जीवन को सुरक्षित बनाये रखने तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं निर्विघ्न निर्वाचन कराने हेतु आर्म्स एक्ट-1959 में शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए आर्मी, बीएसएफ, एसएएफ, पुलिस, होमगार्ड आदि केन्द्रीय एवं राज्य के सशस्त्र बल, बैंकों के लायसेंसधारियों, बैंकों में नियुक्त सिक्योरिटी एजेन्सी के गार्डों के लायसेंस, चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं न्यायिक सेवा के अधिकारी, नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्यों को पुलिस अधीक्षक के प्रमाणीकरण उपरान्त आदि की अनुज्ञप्तियों को छोड़कर तथा विचारोपरांत छूट प्रदान किये गये मामलों को छोड़कर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त आग्नेय शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियां के समस्त अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया मतगणना सम्पन्न होने तक निलम्बित किये जाते हैं। तदनुसार समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र तत्काल सम्बन्धित थाने में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी के लिये शस्त्र थाने में जमा कराना अनिवार्य नहीं होगा। अनुज्ञप्तिधारी सम्बन्धित पुलिस थाने के स्थान पर यदि शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं तो जमा करने की रसीद की फोटोप्रति सम्बन्धित थाने में जमा करेंगे। शस्त्र डीलर भी सम्बन्धित थाने में शस्त्र जमा करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची देंगे। शस्त्र आदेश जारी होने के तत्काल पश्चात आवश्यक रूप से शस्त्र जमा करायें। जमाकर्ता द्वारा शस्त्र लायसेंसधारियों को विधिवत उचित प्राप्ति रसीद दी जाये।
उक्त हथियार सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायें। उक्त पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया मतगणना के सम्पन्न होने के एक सप्ताह बाद समस्त शस्त्र सम्बन्धित अनुज्ञप्तिधारियों को बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किये वापस किये जायें।