उज्जैन।न्यायालय श्रीमान संतोष प्रसाद शुक्ला, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. खुशवंत उर्फ डब्बु पिता शिवमंगल सिंह निवासी ए-32 लक्ष्मीनगर उज्जैन को धारा 392,397 भादवि मे आरोपी को 07-07 वर्ष कठोर कारावास एवं 10,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, दिनांक 26.08.2021 को फरियादी बृजगोपाल द्वारा थाना माधवनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई की रात्रि करीब 10.30 बजे वहघर से कुछ दूरी पर पान की दुकान पर तम्बाखू खाने गया था। जब वह तम्बाखू खा रहा था, तभी वहां पर डब्बू भदौरिया आया और उसके गले पर चाकू लगाकर उसके गले में पहनी सोने की चेन, वजन करीब 7-ग्राम, कीमत लगभग 20,000/-रूपये झपटा मारकर छीनकर भाग गया। डब्बु उसके मोहल्ले में रहता है इस कारण वह उसे जानता है। थाना माधव नगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पजींबद्ध किया गया अनुसंधान के दौरान आरोपी से फरियादी की सोने की चेन जप्त की गई एंव आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रूपसिंह राठौर, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।