उज्जैन।न्यायालय श्रीमान सुनील कुमार शौक, नवम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. जहीरउद्दीन पिता खलीलउद्दीन, उम्र 25 वर्ष, 02. टीपूउद्दीन पिता एहसानउद्दीन, उम्र 25 वर्ष 03. असलम बी पति खलीलउद्दीन, उम्र 50 वर्ष, 04. रेहाना बी पति रईस खान, उम्र 28 वर्ष निवासीगण पानबिहार तहसील घट्टिया जिला उज्जैन को धारा 302/34 भादवि में आरोपीगणों को आजीवन कारावास एवं कुल 4,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि घटना दिनांक 08.04.2019 को जिला चिकित्सालय, उज्जैन में खुशबू के जलने से उपचार हेतु भर्ती किया गया था जिसकी मृत्यु हो गई थी। थाना घट्टिया द्वारा मृतिका की मृत्यु की जांच की गई। जांच में मृतिका के मृत्यकालिन कथन तथा साक्षियों के कथन लिये गये जिसमें यह बताया कि मृतिका खुशबू की शादी दिनांक 10.03.2019 को जहीररूद्दीन से हुई थी, शादी के बाद से खुशबू का पति जहीरूद्दीन, सास असलम बी, जेठानी रेहाना बी तथा देवर टीपू उर्फ टीपूद्दीन दहेज में मैजिक गाड़ी खरीदने हेतु 3,00,000/-रूपये, मोटरसाईकिल एवं सोने की चेन की मांग करते थे, खुशबू के माता-पिता व्दारा दहेज की मांग की पूर्ति नहीं कर पाने से दिनांक 08.04.2019 को जहीरूद्दीन, असलम बी, रेहाना बी तथा टीपू ने खुशबू को जान से मारने की नियत से घासलेट डालकर आग लगा दी थी। पुलिस थाना घट्टिया द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध को पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आवश्यक अनुसंधान पश्चात आरोपीगणों के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणों को दण्डित किया गया।
प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया, प्रकरण में पैरवी श्री ब्रजेश उपाध्याय, विशेष लोक अभियोजक जिला उज्जैन, द्वारा की गई।