उज्जैन।न्यायालय श्रीमान सुनील मालवीय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. मेहरबान सिंह पिता बापूसिंह, 02. अर्जुन पिता बापूसिंह, निवासीगण ग्राम मियाखेडी तहसील बदनावर जिला धार 03. अशोक पिता दयाराम, निवासी ग्राम बलेडी तहसील बडनगर उज्जैन 04. गोकूल पिता रूगनाथ 05. महेश पिता रूगनाथ निवासीगण सेलारी तहसील घटिटया उज्जैन 06. कमल पिता बापूसिंह, निवासी ग्राम मियाखेडी तहसील बदनावर जिला धार 07. उमेश पिता भेरूलाल, निवासी ग्राम बरखेडी बाजार महिदपुर जिला उज्जैन को धारा 395, 333 भादवि में समस्त आरोपीगणों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 397 भादवि में समस्त आरोपीगण को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एंव धारा 353 भादवि में 01-01 वर्ष समस्त आरोपीगण को सश्रम कारावास एवं कुल 14,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 06.12.2018 को फरियादी कमलेश पिता रामप्रसाद शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक आर.पी.एफ. थाना रतलाम ने पुलिस थाना बडनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि, मैं सहायक उपनिरीक्षक के पद पर आर.पी.एफ. थाना रतलाम में पदस्थ हूॅ, दिनांक 06.12.2018 की रात्रि करीब 01.00 बजे मैं तथा प्रधान आरक्षक राकेश कुशवाह दोनों ओएचई वायर की सुरक्षा हेतु हम स्टेशन तरफ से पेट्ोलिंग करते हुये सुंदराबाद स्टेशन की ओर चलते आ रहे थे तो हमने तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रेल्वे लाईन पर देखा जिनको उन्होंने टार्च की रोशनी कर आवाज लगाकर रूकने को कहा तो वे लोग वहां से भागने लगे तो हम लोग उनके पीछे दौंडकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ लिया तथा दो व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गये। पकडे गये व्यक्ति के पास मोबाईल फोन था जिससे उसने अपने परिचित को फोन लगाने का प्रयास किया उसी समय 10-12 व्यक्ति लाठी डंडो व तेज धारदार हथियारों से पीछे से हम पर हमला कर दिया तो हम दोनों ने अपने हाथ में लिये हथियार से बचाव करने की कोशिश की लेकिन सभी ने मिलकर हम दोनो पर पत्थर, लाठी, डंडा, व तेज धारदार हथियार से वार कर दिया जिससे हम दोनों नीचे गिर गये व हमें चोंटे आई। उनमें से दो व्यक्तियों ने राकेश कुशवाह को हथियार के साथ जमीन पर पटक रखा था एवं मेरे पास रखा हथियार मय राउण्ड एवं मोबाईल भी छीन लिया। फरियादी कि रिपोर्ट पर पुलिस थाना बडनगर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणों को दण्डित किया गया।
प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया, प्रकरण में पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, विशेष लोक अभियोजक, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।