नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा।

उज्जैन। न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र पिता जगदीश, निवासी घट्टिया जिला उज्जैन को धारा 376(2)एन सहपठित धारा 5/6 लैगिंक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 भादवि में आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 3,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, घटना इस प्रकार है कि, फरियादी ने थाना भाटपचलाना पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक की रात्रि में मेरे परिवार के साथ खाना खाकर घर में सो गया था। जब में सुबह उठा तो देखा कि मेरी लडकी घर में नहीं थी, मैनें मेरी पत्नी को उठाया और बताया कि लडकी घर में नहीं है, फिर मैने मेरी लडकी को तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला, मुझे शंका है कि मेरी लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर कही ले गया। फरियादी कि रिपोर्ट पर पुलिस थाना भाटपचलाना द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र को पीड़िता से दस्तयाब किया गया। पीड़िता द्वारा पुलिस को कथन में बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुषकर्म किया है। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।

प्रकरण में उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया, प्रकरण में पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, विशेष लोक अभियोजक, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।