दुर्लभ कश्यप गैंग के 2 अपराधियों को उम्रकैद की सजा,जघन्य एवं सनसनी खेज प्रकरण में हुआ आज अहम फैसला।

उज्जैन।माननीय न्यायालय श्रीमान आर.के.वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. हेमन्त उर्फ बोखला, 02. तुषार खत्री   निवासी भैरूनाला जिला उज्जैन को धारा 302 भादवि में आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं धारा 148 भादवि में आरोपीगणों को 01-01 वर्ष का कारावास एवं धारा 307/149 भादवि में 06-06 वर्ष से दण्डित किया गया एवं कुल 18,000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खाण्डेगर ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, फरियादी जयप्रकाश ने दिनांक 12.01.2018 को सुबह 03ः00 बजे सीएचएल अपोलो अस्पताल इन्दौर रोड उज्जैन पर आरोपी दुलर्भ कश्यप, राजदीप मण्डलोई, बोखला, सानू ठाकुर, तुषार खत्री व उनके अन्य साथी के विरूद्ध थाना कोतवाली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, कि दिनांक 11.01.2018 को रात्रि 10ः00 बजे की बात हैं, मैं अपने दोस्त गोलू व कान्हा के साथ सोमवारिया चौराहे पर खड़ा था तभी हमे ज्ञात हुआ कि प्रदीप खत्री को किसी ने चाकू मार दिया है, फिर मैं, गोलू और कान्हा मोटर साइकिल से सिविल अस्पताल गये जैसे ही हम तीनों अस्पताल पहॅुचे तो पहले से मौजूद उक्त समस्त आरोपीगण जान से मारने की नियत से गोलू के पेट में कमर में तथा पीठ में चाकू मार रहे थे। मैनें तथा कान्हा ने बीच-बचाव किया तो आरोपीगण ने मूझे भी जांघ पर व कान्हा को पीठ व पेट पर सभी ने चाकू से जान से मारने की नियत से मारा, सभी लोग चाकू मारने लगे और चिल्ला रहे थे कि आज इन्हे जिन्दा मत छोडना इन्हे मार डालना। थाना कोतवाली द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गय। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।

प्रकरण में अभियुक्त राहुल एवं बाबू टायर को संदेह का लाभ देते हुये बरी किया गया

प्रकरण में उप-संचालक अभियोजन डॉ.साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया पैरवी श्री राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, पैरवी में सहयोग श्री उमेश सिंह तोमर, एडीपीओ जिला उज्जैन द्वारा किया गया।