माननीय न्यायालय श्रीमान आर.के.वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण राजकुमार पिता रमेशचन्द्र नोगरे, 02. श्रवण उर्फ सुन्या पिता रमेशचन्द्र नोगरे निवासीगण गजी नंबर 2, जयसिंहपुरा जिला उज्जैन को धारा 302 भादवि में आरोपीगण को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया एवं कुल 10,000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, फरियादी युवराज ने दिनांक 24.03.2019 को 04ः00 बजे पुलिस थाना महाकाल पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई की वह और उसका दोस्त योगेन्द्र उर्फ बल्लू दोनों सुरेश के घर के चौराहे पर करीब 6ः15 बजे शाम को उपस्थित थे, उसके मोबाईल की बेटरी डिस्चार्ज होने पर उसने योगेन्द्र उर्फ बल्लू से कहा कि वह अपना मोबाईल घर पर चार्जिंग पर लगाकर आता है। करीब 06ः30 बजे वह योगेन्द्र उर्फ बल्लू के पास घाटी की तरफ जा रहा था तो सुरेश कहार के घर के कोने पर श्रवण उर्फ सोनिया,राजकुमार,अजय और मोनू मोर्य सभी अपने हाथ मंे चाकू लिये बल्लू को घेरकर चाकुआंे से गले, सिर और पेट में मार रहे थे। बल्लू गिर गया, तो भी सुन्या और राजकुमार उसे चाकू मारते रहे। वह चिल्लाया तो आरोपीगण मोटरसाईकल से भाग गए उसने पास जाकर देखा तो योगेन्द्र उर्फ बल्लू मर चुका था उसके गले, सीने और मुंह से खून बह रहा था। करीब देढ़ महीने पहले आरोपी राजकुमार की पत्नी ने योगेन्द्र उर्फ बल्लू के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट की थी, इसी बात की रंजिश को लेकर आरोपीगण ने योगेन्द्र उर्फ बल्लू की चाकूओं से गोदकर हत्याकर दी। अनुसंधान के दौरान आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गय। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
प्रकरण में अभियुक्तगण अजय पिता कैलाश नोगरे एवं मोनू पिता हरिनारायण मौर्य को संदेह का लाभ देते हुये बरी किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मिश्रीलाल चौधरी, लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।