उज्जैन ।
न्यायालय श्रीमान शशिकांत वर्मा, सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1.अजहर उर्फ अजरू पिता अब्दुल समतमेव 2. इकरार खान पिता राजू मोड़ा को भादसं की धारा 302,34 भादवि में आजीवन कारावास एवं कुल 4000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डाॅ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक- 22.06.2020 को फरियादी पदमा निवासी उज्जैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि शोरूम के सामने रहती हैं,मजदूरी करती हैं। उक्त दिनांक को वह व उसका लड़का गोलू घर पर थे,शाम करीब 05 बजे दो अज्ञात लड़के उसके घर के अंदर बिना पूछे आने लगे तो उनका रोका तो वे लोेग विवाद करने लगे इतने मे उसके लड़के गोलू ने उन अज्ञात लड़को को घर से बाहर निकाला तो उनमे से एक लडके ने गोलू को पकड़ लिया तथा दूसरे लड़के ने चाकू निकालकर गोलू को कमर मे बाई तरफ मार दिया और दोनो लड़के मारपीट कर मकोड़िया आम तरफ भाग गए घटना के बाद गोलू को जैसे तैसे इलाज के लिए अस्पताल ले गयी जहां इलाज के दौरान गोलू की मृत्यु हो गई । उक्त आशय की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।पुलिस द्वारा आवश्यक अनुसंधान पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
प्रकरण में उप-संचालक (अभियोजन) डाॅ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्रीमती संध्या सोलंकी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।