उज्जैन।
माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती कीर्ति कश्यप विेशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी योगेश पिता हरीश चैहान आयु-20 साल निवासी-पंवासा जिला उज्जैन को धारा 376(2)(एन), भा0द0सं0, 5(एल)/6,11 सहपठित धारा 12 पाॅक्सो एक्ट में आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवनकाल सश्रम कारावास की सजा एवं कुल 6000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि बालिका की माता ने अपने भाई व के साथ उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उसकी बेटी की उम्र 07 साल हैं। पिछले 20 दिनो से उसके भाई के घर पंवासा रह रही थी। दिनांक 17.07.21 को सुबह लगभग 08 बजे उसके छोटे भाई का फोन आया और उसने बताया कि आज जब बड़ा भाई बाजार गया तब उसका फोन घर पर ही था बालिका उस पर गेम खेल रही थी जब भाई बाजार से वापस आया तो उसने बालिका से फोन लिया तो बालिका फोन मे आपत्तिजनक वीडियो देख रही थी जब भाई ने बालिका से पूछा की ऐसी गंदी वीडियो कैसे निकाली तो बालिका ने भाई को बताया वह गाने निकाल रही थी तो यह गंदा वीडियो निकल गया। बालिका से उसकी मां ने पूछा की ऐसा गंदा वीडियो कैसे देखा तो बालिका ने बताया कि योगेश भैय्या ने उसे ऐसे गंदे वीडियो दिखाये है वह नही देख रही थी तो उसने जबरदस्ती वीडियो दिखाकर उसके साथ खोटा काम किया। उसने यह भी बताया की आरोपी योगेश ने कई बार गंदा काम किया है। उक्त आशय की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया।
प्रकरण में उपसंचालक (अभियोजन) डाॅ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री सूरज बछेरिया,विशेष लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।