उज्जैन ।माननीय न्यायालय श्री अभिषेक सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश, नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. कचरूलाल पिता नंदा चैधरी उम्र 48 वर्ष, मेहरबान पिता कयरूलाल चैधरी उम्र-25 वर्ष, 3. ईश्वर पिता कचरूलाल चैधरी, उम्र-27 वर्ष, 4. जगदीश पिता बालू चैधरी, उम्र-38वर्ष समस्त निवासी-ग्राम सेकडी सुल्तानपुर नागदा, उज्जैन को धारा 302,307,323,504,506,34 भादवि में आरोपीगणो को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं कुल 800
/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक-08.10.2022 को फरियादी ने अपने घायल पिता हटेसिंह के साथ थाना आकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज किया कि मेरे पिता हटेसिंह शाम लगभग 07 बजे घर आ रहे थे जैसे ही कचरूलाल के खेत के पास पहुंचे तो पुरानी रंजिश को लेकर कचरूलाल, ईश्वर, मेहरबान, जगदीश चारो ने मिलकर मेरे पिता हटेसिंह को गाली-गलौच करने लगे। हटेसिंह द्वारा गाली-गलौच करने से मना किया तो चारो अभियुक्तगणो ने लाठी से पीटा। जिससे हटेसिंह के पैरो, दोनो हाथ,गर्दन एवं शरीर पर चोट पहुंचाई। ये घटना मेरे चचेरे भाई मांगीलाल आंजना ने देखी थीं। फिर चारो आरोपी जाते-जाते बोले कि आज तो बच गया आइंदा जान से खत्म कर देगे। मजरूह हटेसिंह को आई चोटो में डाॅक्टर द्वारा चोटो की क्वेरी की गई, दिनांक 08.10.2020 को हटेसिंह की मृत्यु हो गई।
उक्त आशय की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया।
प्रकरण में उप-संचालक (अभियोजन) डाॅ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया, प्रकरण में पैरवी श्री रेवतसिंह ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।