उज्जैन। न्यायालय श्रीमती कीर्ति कश्यप, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जिला-उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगणों 1.युवराज उर्फ अनिल पिता बद्री लाल, आयु -23 वर्ष निवासी हिन्द बेकरी के पास, बडनगर रोड, मुल्लपुरा, उज्जैन को धारा 363,366,पॉक्सो की धारा 3 सहिपठित धारा 4 एवं पॉक्सो की धारा 5 (एल) सहपठित धारा 6 के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 6500 रूपये से अर्थदंड तथा 2.तेजु बाई पति बद्री लाल मालवीय, उम्र-45 वर्ष, निवासी हिन्द बेकरी के पास, बडनगर रोड, मुल्लपुरा, उज्जैन को धारा 368 भा.द.सं. के अंतर्गत का कठोर कारावास व 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि फरियादी ने दिनांक 10.02.2021 को आरक्षी केंद्र भैरवगढ उज्जैन में उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह करीब सात वर्ष से अपने परिवार के साथ अपनी सास के घर ग्राम मोजमखेड़ी उज्जैन में रह रहा है व खेती करता है। कल रात्रि को वह व उसके परिवार के सभी लोग खाना खाकर सो गए थे तथा उसकी लड़की अभियोक्त्री अपनी नानी के पास सोती है जो रात्रि 12.00 बजे तक पढ़ाई करा रही थी दिनांक 10.02.2021 के रात्रि 2.30 बजे करीब उसकी सास उठी तो उसने देखा कि अभियोक्त्री नहीं दिखी उसकी सास ने उसे व परिवार के अन्य लोगों को उठाया और बोला कि अभियोक्त्री घर पर नहीं है तो उसने अभियोक्त्री के मोबाइल नंबर पर फोन लगाया जो बंद आ रहा था फिर उसने व परिवार के अन्य लोगो ने अभियोक्त्री को आसपास, गांव में व उज्जैन शहर में तथा रिश्तेदारी में तलाश की पर वह नहीं मिली। कोई अज्ञात बदमाश बहला फुसलाकर अभियोक्त्री को शादी करने का बोल कर से अपने साथ ले गया। उक्त आशय की रिपोर्ट पर से अज्ञात के विरूद्ध अपराध धारा 363,366,368,पॉक्सो की धारा 3 सहिपठित धारा 4 एवं पॉक्सो की धारा 5 (एल) सहपठित धारा 6 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा संपूर्ण विवेचना के पश्चात न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपीगणों को दण्डित किया गया।
प्रकरण में उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री सूरज सिंह बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।