उज्जैन। न्यायालय श्रीमान् सुश्री अंकिता प्लास, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अन्ना उर्फ रूपसिंह पिता रामसिंह तोमर, निवासी ठाकुर साहब की ग्वाडी मिर्ची नाला जिला-उज्जैन, को धारा 323 भादवि में आरोपी को 279 दिन का कारावास दिया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खाण्डेगर ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादी शीला ने थाना खाराकुंआ मे दिनांक 24.08.2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई कि मेरे दो लडके है। एक का नाम विक्रम तथा बडे लडके का नाम अन्ना है। जो मुझसे अलग रहता है। अन्ना कोई काम-काज नही करता है और आये दिन मुझसे खर्चे के लिए रूपये मांगता है। आज में अपने घर पर ही थी कि शाम 05ः00 बजे अन्ना मेरे घर के अंदर आया और मुझसे खर्चे के लिए रूपये मांगने लगा मैंने मना किया तो मेरे साथ थप्पड़ मुक्को से मारपीट की जिससे मुझे चोट आयी। पुलिस थाना खाराकुंआ द्वारा धारा 323 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खाण्डेगर द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।