नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा।

उज्जैन।माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश महोदय, (पाॅक्सो एक्ट) जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी शेरूशाह उर्फ नाहरू पिता शकील शाह उम्र 30 वर्ष निवासी- जीवाजीगंज थाने के सामने,ढोली गली जिला उज्जैन को धारा 366,363,376(2)एन भादवि एवं धारा 5 (एल) सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास 4000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उप-संचालक (अभियोजन) डाॅ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 10.12.2020 को दोपहर करीब 02ः00 आरोपी शेरूशाह उर्फ नाहरू पिता शकील शाह अभियोक्त्री को क्षीरसागर में मिला वहां से आरोपी अभियोक्त्री को ऑटो से पीथमपुर उसके दोस्त के घर ले गया वहां उसने अभियोक्त्री को दो दिन तक रखा। फिर आरोपी ने पीथमपुर में मकान ले लिया था जहां उसने अभियोक्त्री को अपने साथ 26 दिन रखा, अभियोक्त्री के मना करने पर भी उसने अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। फिर दिनांक 05.01.2021 को रात 11ः00 बजे आरोपी उसे चिमनगंज थाने के सामने छोड़कर भाग गया था। फिर अभियोक्त्री थाने गई और माता पिता के आने के बाद उसने घटना की जानकारी पुलिस को दी।  थाना चिमनगंजमण्डी ने अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।

प्रकरण में पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।