उज्जैन। न्यायालय श्रीमान् राजेन्द्र कुमार वाणी, सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपी करूणेश उर्फ गोलू पिता ओमप्रकाश तिवारी, उम्र-32 बर्ष, निवासी म.नं. 30-बी, सार्थक नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.), धारा 304 (भाग-1), 450, 323 भादवि के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 7,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादी नवनीत की दिनांक 07.12.2020 को उसकी शादी थी जिसमें उसका पडोसी आशु तिवारी उसकी कार लेकर शादी प्रोग्राम मे आया था,
इसी बात पर गुस्सा होकर दिनांक 08.12.2020 को सुबह करीब 09ः30 बजे आशु का बडा भाई गोलू तिवारी उसके घर आया और उसे आवेश में आकर बोला कि उसकी कार शादी में क्यों इस्तेमाल की और उसके साथ झूमा झटकी की, तो उसने कहा कि तुम्हारे पेट्रोल के पैसे ले लेना, यह घटना उसके पापा (मुकेश)ने देखी थी तो उसके पापा गोलू को समझाने उसके घर गये। तभी गोलू ने उसके पापा को थप्पड मारा जिससे उसके पापा जमीन पर गिर गये। गोलू उसके घर के अंदर से लोहे की राड लेकर आया और उसके पिताजी पर अलग अलग जगर वार किए, पिताजी जैसे तैसे बचकर उसके घर में दोडकर आये तो गोलू भी उसके पिताजी के पीछे पीछे घर के अंदर आ गया और उसके घर के अंदर ही पडी एक भारी लकडी से जान से मारने की नीयत से उसके पिताजी को पेट पर, बांये पैर व सिर पर मारा। उसके पापा को उसने व उसकी बहन निहारिका ने गोलू से बचाया। उसके पिताजी बेहोश हो गये थे जिन्हें इलाज के लिये सरकारी अस्पताल लेकर गये जहां पिता की हालत में सुधार न होने से उन्हें गुरूनानक अस्पताल लेकर गये जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसके पिताजी को सामान्य हालत बताकर छुट्टी कर दी। दिनांक 09.12.2020 को सुबह उसके पिताजी का स्वास्थ्य बिगडने लगा तो वह लोग पिताजी को लेकर जे.के अस्पताल गये जहां उन्हें भर्ती किया, उसके पिताजी को वेंटीलेटर पर रखा गया था।इलाज के दौरान पिताजी (मुकेश) की मृत्यु हो गयी। पीड़ित कि रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी श्री मिश्रीलाल चौधरी, लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।