तलवार से गर्दन पर वार कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास।

उज्जैन।न्यायालय वीवेक कुमार चंदेल, अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपी विष्णु उर्फ बबलू पिता तुलसीराम प्रजापत , निवासी ग्राम छायन उज्जैन म.प्र. धारा 302 भादवि को आजीवन कारावास एवं 5000/-अर्थदंड से दण्डित किया गया।

उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 25.06.2021 को फरियादी भानूप्रताप सिंह पिता सुमेर सिंह सिसोदिया जाति राजपूत उम्र 23 वर्ष नि0 ग्राम कोकलाखेड़ी ने थाना नानाखेड़ा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसे जंगबहादुर सिंह का फोन आया और बताया कि सुमेर सिंह का ग्राम छायन मे विष्णु प्रजापत के साथ झगडा़ हो गया है तो वह गा्म  छायन पहुचा वहा पर उसके पिता खून मे लथपथ पडे थे सुमेर सिंह ने बताया कि उसे विष्णु प्रजापत ने तलवार से गर्दन मे मारी है तथा मौके पर खड़ी कृष्णा बाई व वह उसके बच्चे राजपाल और कान्हा उर्फ पंकज ने भी बताया कि तुम्हारे पिताजी सुमेर सिंह अपनी मोटरसाइकल से आए थे और विष्णु प्रजापत की दुकान पर पाउच (विमल) लेकर अपनी मोटरसाइकल जो रोड़ किनारे खड़ी थी बैठने जा रहे थे कि विष्णु प्रजापत ने हाथ मे तलवार लेकर मां बहन की  गालियां देते हुए आया और जान से मारने की नियत से पीछे से सुमेर सिंह को गर्दन के पास तलवार मारकर प्राणघातक चोंटे पंहुचाई। जिससे तुम्हारे पिताजी रोड़ किनारे जमीन पर गिर गए और गर्दन मे गंभीर चोट लगी और खून बहने लगा तथा मौके पर और भी गांव के लोग आ गए थें। फिर मेरे पिताजी बेहोश हो गए तो हमने गांव से फोरव्हीलर गाड़ी को बुलवाया तो मौके पर निहाल सिंह इंडिका गाड़ी लेकर ग्राम छायन आया तो हम सभी ने मेरे घायल पिताजी सुमेर सिंह को बेहोशी अवस्था मे गाड़ी पर बैठाकर जेके हास्पिटल उज्जैन लेकर आए वहां से सरकारी अस्पताल ले जाने को कहा और वहीं से एंबुलेंस मे घायल अवस्था मे पिताजी सुमेर सिंह को सरकारी अस्पताल उज्जैन लेकर गए। जहां पर डॉक्टर साहब ने पिताजी सुमेर सिंह को मृत घोषित कर दिया। तो मे अपने पिताजी के शव को सरकारी अस्पताल के पीएम रूम मे रखवाकर वीरेन्द्र सिंह को साथ लेकर रिपोर्ट करने आया हँं। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 396/21 धारा 294,302 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया आरोपी से घटना मे उपयोग की गई तलवार जप्त की गई,साक्षीगण के कथन लिए गए। आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोगपत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण में उप-संचालक(अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया पैरवी श्री मुकेश कुन्होर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
कुलदीप सिंह भदौरिया‌‌‌।