उज्जैन। सचिन शर्मा पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन ने बताया कि चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज अपराध ‘ए’ श्रेणी में निर्णय दिनांक 24.06.2023 को माननीय श्रीमति वंदना राज पाण्डेय एडीजे न्यायालय नागदा द्वारा आरोपी 1 – चेतनसिंह 2- विशाल को धारा 392 भा.द.वि. में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 100-100 रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।
थाना बिरलाग्राम के अपराध क्रं. 480 / 11.09.2021 धारा 392 भा.द.वि. के प्रकरण में घटनास्थल- टेम्पल गेस्ट हाऊस से नागदा सीटी जाने वाला रास्ते के ब्रीज के उपर बिरलाग्राम दिनांक 11.09.2021 के 21:15 बजे लगभग अज्ञात बाद ज्ञात आरोपी 1- चेतनसिंह 2 – विशाल, मो.सा. से आये व फरियादिया रश्मि के गले से सोने का मंगलसूत्र मय पेण्डल व 06 सोने के मोती कुल किमती 50,000 रूपये का छपटा मारकर लूट कर ले गये । प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर आरोपी 1-चेतनसिंह पिता गुलाबसिंह उम्र 25 साल नि. ग्राम लेकोडिया को दिनांक 12.09.2021 2- विशाल पिता किशनलाल उम्र 22 साल नि. दुर्गापुरा कों दिनांक 14.09.2021 को गिरफ्तार किया जाकर लूटा गया मश्रुका सोने का मंगलसूत्र जप्त किया जाकर अनुसंधान पूर्ण कर चालान क्रं. 460 / 13.10.2021 का कता किया गया जो माननीय न्यायालय में फौ.मु.नं. 1522 / 25.10.2021 पर प्रस्तुत किया गया जो माननीय न्यायालय में सत्र प्रकरण क्रं. 46 / 2021 पर प्रस्तुत किया जाकर माननीय श्रीमति वंदना राज पाण्डेय ए. डी.जे. न्यायालय नागदा में विचारण किया गया ।
प्रकरण में निर्णय दिनांक 24.06.2023 को माननीय श्रीमति वंदना राज पाण्डेय एडीजे न्यायालय नागदा द्वारा आरोपी 1- चेतनसिंह 2- विशाल को धारा 392 भा.द.वि. में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 100-100 रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।
प्रकरण की विवेचना तत्का० उनि. आर. के. सिंगावत थाना बिरलाग्राम द्वारा की गई एवं नोडल अधिकारी निरी० के०एस० पाल थाना प्रभारी थाना बिरलाग्राम तथा माननीय न्यायालय में शासन की ओर से श्री रेवतसिंह ठाकुर ए.डी.पी.ओ. नागदा, उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।