न्यायालय श्रीमान संजय श्रीवास्तव, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. शफीक पिता शोकीन शाह, उम्र-42 वर्ष, 02. रमीज उर्फ बंकू पिता जाकिर शेख आयु-34 वर्ष, 03. वसीम पिता सत्तार खान, आयु-30 वर्ष, 04. इल्याज उर्फ बचकाना पिता अब्दुल अजीज खान आयु- 43 वर्ष, सभी निवासी-इंदौर, को धारा 394/397 भादवि में 10वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, दिनांक 29.08.2016 को भरत सोनानिया द्वारा थाना नीलगंगाा में सहायक उपनिरीक्षक राजेश जाट को सूचना दी गई कि वह आगखेडी जिला शाजापुर का रहने वाला है। करीब तीन साल से वह एस.के.एस. माइक्रो फायनेंस कंपनी में कलेक्शन का काम करता है व संगम मेनेजर के पद पर पदस्थ है। आज उसने व उसके साथी गोपाल आंजना दोनो ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, तीन बत्ती तिराहे से 7,00,000/- रूप्ये निकाले थे व 16,000/- रूप्ये कलेक्शन के उनके पास रखे हुए थे, पूरे 7,16,000/-रूपये एक काले रंग के बैग में रखकर वह तथा गोपाल दोनों मोटरसाइकिल से ऑफिस जा रहे थे, मोटर साइकल गोपाल चला रहा था और वह बैग लेकर पीछे बैठा था। उज्जैन-सांवेर रोड पर जैसे ही हाउस ऑफ टाईल्स जैन एण्ड संस की दुकान के पास पहुंचे, कि पीछे से दो मोटर साइकल पर चार लडके आए और चलती मोटर साइकल पर उनमें से दो लडको ने उनके उपर लिक्विड का स्प्रे कर दिया जिससे जलन होने लगी। रूप्ये से भरा बैग व टेवलेट, मोबाइल, दोनों से छीनने का प्रयास करने लगे तो वह मोटर साइकल पर से उतरकर बैग लेकर दुकान तरफ भागने लगा, इसी बीच चारों ने मोटर साइकल से घेर लिया, पिस्तौल और चाकू दिखाकर उससे रूपयों का बैग छीनकर भाग गए। एक मोटर साइकल काले रंग की हंक कंपनी की थी व दूसरी मोटर साइकल सी.बी.जेड कंपनी की काले रंग की थी। चारों बदमाशो की उम्र करीब 25-30 वर्ष की थी। जिन्हें सामने आने पर पहचान लेंगे।फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पजींबद्ध किया गया एंव आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवी एजीपी संजय शिंदे द्वारा की गई ,विशेष सहयोग एडीपीओ नितेश कृष्ण द्वारा दिया गया।