जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने पर 7 साल की सजा।

उज्जैन।न्यायालय श्रीमान शशिकांत वर्मा, सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी विकास जैन पिता राजेश जैन निवासी-उज्जैन, को धारा 420,467,468,471भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 600/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि,
फरियादी जितेन्द्र मंडोरा ने एक लेखी आवेदन थाना माधवनगर मे दिया था कि उसके ऑफिस ऑफिस सिद्वि विनायक ट्रेड सेंटर प्रथम मंजिल शहीद पार्क फ्रीगंज उज्जैन पर विकास जैन तथा विरेन्द्र सिंह भारद्वाज ने आकर ग्राम खरसोदकलां स्थित भूमि की भू-अधिकार ऋणपुस्तिका एवं खसरा बी-1 तथा भूमि की मूल रजिस्ट्री दिखाई थी व उक्त भूमि का सौदा 20 लाख 50 हजार रूप्ये मे उसके साथ किया था। फरियादी द्वारा 20 लाख रूप्ये चेक के जरिये दिये थे। जब फरियादी भूमि की रजिस्ट्री के लिये पंजीयन कार्यालय गया तो उसे पता चला कि उक्त भूमि विकास और विरेन्द्र सिंह द्वारा पूर्व मे ही दिनांक 12.02.2018 को बेची जा चुकी थी। खसरा बी-1 की प्रमाणित प्रति की जानकारी लेने पर कूटरचित है। विकास व विरेन्द्र द्वारा उसके साथ धोखाधडी करके 20 लाख प्राप्त कर लिये गये।आरोपी के विरूद्ध अपराध पजींबद्ध किया गया एंव आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
अभियुक्त विरेन्द्र सिंह भारद्वाज को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया।

प्रकरण में पैरवी श्री संजय राव शिंदे, विशेष लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।