उज्जैन।जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खाण्डेगर ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, दिनांक 06.03.2021 को अभियोक्त्री के भाई द्वारा थाना इंगोरिया में रिपोर्ट लिखाई कि 05.03.2021 को उसकी छोटी बहन उम्र 16 वर्ष कमरे मे पढाई कर रही थी। करीब रात 9 बजे अभियोक्त्री के कमरे से टी.व्ही. चलने की आवाज आ रही थी, वह देखने गया तो अभियोक्त्री कमरे में नहीं थीं, परिवार वालो ने अभियोक्त्री की तलाश की परंतु वह नही मिली। उसे शंका है कि उसके घर में 8 – 9 माह से काम कर रहा राहुल उसे बहला-फुसलाकर ले गया, क्योंकि रात से राहुल भी उसके घर पर नहीं था। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। पीडिता को राहुल के कब्जे से बरामद किया गया। पुलिस द्वारा आवश्यक अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
न्यायालय श्रीमान सुनील मालवीय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी राहुल पिता बगदीराम कलेसिया, उम्र 21 वर्ष, निवासीगण खडोतिया, थाना इंगोरिया, जिला उज्जैन को धारा 363, 366,368,376 (2) (एन) भा.द.सं. 5- एल सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, विशेष लोक अभियोजक, बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।