बिना अनुमति किसी भी प्रकार के कटआऊट, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाये जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

उज्जैन । भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु जारी निर्देशों के अनुपालन में आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद सीमा क्षेत्र के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। निर्देशों के तहत बिना अनुमति किसी भी प्रकार के कटाऊट, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, झंडियां, होर्डिंग्स, वाल पेंटिंग एवं अन्य प्रचार सामग्री लगाई जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

विज्ञापन नीति के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की जायेगी
निर्वाचन अवधि में नगर निगम द्वारा किसी भी नये सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग एवं किसी भी प्रकार के विज्ञापन की अनुमति जारी/प्रदाय नहीं की जायेगी। आदेश जारी दिनांक में जो होर्डिंग/युनिपोल स्थापित है केवल उन्हीं के लिये अनुमति जारी की जा सकेगी। निगम द्वारा मप्र आऊटडोर विज्ञापन नियम-2017 अन्तर्गत प्रचलित विज्ञापन नीति के अन्तर्गत विधानसभा अन्तर्गत अनुमति प्रदान की जायेगी। शहर में प्रायवेट बिल्डिंग, निगम के युनिपोल/होर्डिंग्स/फ्लेक्स हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा शुल्क प्रभावशील रहेगा। कार्यक्रम के दौरान ऐसी सभी वैध अनुमति प्राप्त स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव से सम्बन्धित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिये निगम से पूर्व अनुमति/अनापत्ति लेना आवश्यक होगा।

विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय से विधिवत अनुमति प्राप्त करना होगी

नगर निगम के क्षेत्राधिकार के समस्त वैध विज्ञापन स्थानों पर राजनैतिक विज्ञापन/चुनाव सम्बन्धी विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिये आवेदक, व्यक्ति, उम्मीदवारों, दलों द्वारा सर्वप्रथम जिला निर्वाचन कार्यालय से विधिवत अनुमति प्राप्त करना होगी। तत्पश्चात निर्धारित प्रारूप में नगर निगम मुख्यालय पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसके आधार पर नगर निगम द्वारा विहित शर्तों के अधीन अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। निगम अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्धारित शर्तें/शुल्‍क प्राप्त कर आवेदक, व्यक्ति, संस्था, उम्मीदवार, दलों द्वारा वैध स्थानों पर विहित शर्तों के अनुरूप राजनैतिक विज्ञापन कर सकेंगे। यह आदेश सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा। उपरोक्त अनुमतियां 15 नवम्बर की शाम 5 बजे तक प्रभावशील रहेंगी।

निजी भवनों पर प्रचार-प्रसार के लिये भवन स्वामी की अनुमति होना आवश्यक है।

आयुक्त नगर पालिक निगम अपनी प्रचलित होने वाली विज्ञापन के लिये विज्ञापन की मानक दरों की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करेगा, ताकि राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय की गणना में सम्मिलित किया जा सके। नगर पालिका तथा नगर पंचायत के द्वारा भी उपरोक्तानुसार नगर पालिक निगम उज्जैन के लिये निर्धारित नीति के अनुरूप ही राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों को अनुमतियां दी जा सकेंगी। एक ही परिसर में दो या दो से अधिक अनुमति पर किसी भी एक पक्ष द्वारा आपत्ति होने पर अनुमति निरस्त की जायेगी। किसी भी प्रकार की अनुमति जारी होने के उपरांत जिला प्रशासन के संज्ञान में कोई आपत्ति आती है तो प्रदाय की गई अनुमति स्वत: निरस्त मानी जायेगी। शासकीय/सार्वजनिक सामुदायिक भवन/सम्पत्ति/बिजली के पोल अथवा भूमि पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। केवल निजी भवनों पर केवल भवन स्वामी की लिखित अनुज्ञा एवं सम्बन्धित प्रत्याशी/दल की लिखित सहमति से ही प्रचार किया जाना संभव होगा, किन्तु ऐसी स्थिति में निजी सम्पत्ति का मालिक अथवा प्रत्याशी/दल द्वारा नगरीय निकायों को निर्धारित राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधान में उल्लेखित है, जिसके अनुसार कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाले किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इसी प्रकार प्रत्याशी दल की बिना सहमति के यदि भवन स्वामी उपभोगकर्ता या किरायेदार द्वारा भवन पर राजनैतिक प्रचार-प्रसार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आईपीसी की धारा-171(एच) के अन्तर्गत कार्यवाही होगी।

यह आदेश उज्जैन जिले के सम्पूर्ण नगर पालिक निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत पर प्रभावशील होगा। सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशी के निजी भवन पर किये गये प्रचार-प्रसार की जानकारी मय भवन स्वामी की लिखित सहमति के साथ तीन दिन में आरओ के निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अनुमति समान रूप से अवसर दिया जायेगा

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये एवं अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त वैध स्थानों पर सशुल्क अनुमति/अनापत्ति जारी करने हेतु ऐसी व्यवस्था नियत करायें, जिससे आवेदकों को असुविधा एवं विलंब की स्थिति निर्मित न हो। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अनुमति दी जाने में किसी एक व्यक्ति या दल का एकाधिकार न हो एवं समस्त राजनैतिक दलों एवं व्यक्तियों को अनुमति प्राप्त करने/विज्ञापन प्रदर्शन का समान अवसर मिले, इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अन्य आदेश तथा समय-समय पर जिला निर्वाचन अधिकारी के अन्य आदेश का पालन करना होगा। प्रत्येक विज्ञापन सामग्री पर मुद्रक का नाम एवं आयुक्त नगर निगम की अनुमति आदेश क्रमांक एवं आकार दिनांक व अवधि अंकित की जायेगी। यह आदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिये ही प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।