उज्जैन। पुलिस अधिक्षक उज्जैन द्वारा शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम (तीन तलाक) के आदेशों का उलंघन्न करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में थाना महाकाल तीन तलाक के आदेशों का उलंघन्न करते एक आरोपी को रिपोर्ट के तीन घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
दिनांक 15.12.23 को थाना महाकाल पर फरियादिया ने रिपोर्ट किया की मेरा निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के परिवार वालो की राजी मर्जी से दिनांक 29.11.2010 को मोहम्मद आशिक पिता मोहम्मद इब्राहिम के साथ हुआ, निकाह के बाद से ही मुझे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताडित किया जा रहा आज दिनांक को मेरे पति द्वारा मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ अप्राकृतिक तरिके से शारीरिक संबंध बनाने का बोला मेरे मना करने पर मेरे साथ गालीगलौज कर मारपीट कर मुझे तीन बार तलाक बोल कर घर से निकाल दिया है।
उक्त सूचना पर से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर तत्काल थाना महाकाल पुलिस ने आरोपी पर कार्यवाही कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 653/2023 धारा- 489(A),377,294,323 भादवि व 4 मुस्लिम महिला(विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है।
सराहनीय भूमिका
उक्त सराहनीय कार्य में नगर पुलिस अधीक्षक अनुभाग कोतवाली श्री ओपी मिश्रा थानाप्रभारी महाकाल श्री अजय वर्मा उपनिरिक्षक कविता मंडलोई सहायक उपनिरीक्षक चंद्रभान सिंह कार्य प्रधान आरक्षक सुनील पाटीदार की मुख्य भूमिका रही।