पति की हत्या करने वाली पत्नि समेत तीन अन्य आरोपी को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा।

 उज्जैन ।माननीय न्यायालय श्रीमान शशिकांत वर्मा, सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी रतनसिंह पिता सिद्धुलाल चौधरी उम्र 36 वर्ष 2. रचनाबाई पति टिकमसिंह राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम आकासोदा थाना चिंतामण गणेश 3. वीरेन्द्रसिंह पिता रंजितसिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम नांदेड़ थाना माकडौ़न 4. ईश्वरसिंह पिता नागूसिंह सोंधिया उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम खेड़ा पचौला थाना माकड़ौन  जिला उज्जैन को धारा 302,120-बी भादवि में समस्त आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, घटन दिनांक 08.08.2020 ग्राम आकासोदा की है, जहां पुलिस को सूचना मिली की एक व्यक्ति टीकमसिंह की हत्या हो गई है। जिस पर से पुलिस घटना स्थल पहुंची जहां प्रारंभ में पुलिस को यह बताया कि अज्ञात बदमाश द्वारा टीकमसिंह की हत्या की गई है तथा नगदी लगभग 35 हजार रूपये, सोने का हार, एक जोड़ी चांदी की पायजेब तथा मोटरसाईकल चुराकर ले गए तथा फरियादी मृतक के भाई अभिजीत सिंह ने घटना का संदेह मृतक की पत्नि रचना एवं रतन चौधरी पर व्यक्त किया था। विवेचना में यह तथ्य आया कि मृतक की पत्नि रचना का प्रेम संबंध आरोपी रतन से था जिस बात का लेकर मृतक व उसकी पत्नि में विवाद होेता रहता था जिस कारण से रचना अपने प्रेमी रतन व भाई वीरेेन्द्र तथा ईश्वर के साथ मिलकर टीकमसिंह की हत्या उसके घर में ही लाठी, डंडो से मारपीट कर की है तथा लूट दर्शाने के लिये घर से सोना चांदी के जेवरात, नगदी व मोेटरसाईकल ले गए थे। पुलिस थाना चिंतामण गणेेश के विवेचक महेन्द्र मकाश्रे उपनिरीक्षक के द्वारा संपूूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरान्त अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर चारों आरोपीगणों को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।
प्रकरण में अभियोजन का संचालन नितेश कृष्णन एडीपीओ एवं संध्या सौलंकी एडीपीओ, द्वारा की गई।