शराब तस्करी करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने दिया सश्रम कारावास एवं कुल 60,000/- रूपये अर्थदण्ड ।

 उज्जैन।माननीय न्यायालय श्रीमान मंजुल पाण्डेय, दशम् अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी सुनील पिता बजीरसिंह जाट उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम पुरखास, थाना गन्नोर, जिला सोनीपत (हरियाणा) 2. अमित कुमार पिता उथल सिंह, उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कृपारामपुर, थाना जवां, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम भादवि में दोनों आरोपीगण को 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 60,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, दिनांक 15.11.2017 को म.प्र. स्पेशल टास्क फोर्स इकाई उज्जैन में पदस्थ सउनि शकील कुरैशी को विश्वसनीय मुखबिर ने उज्जैन कार्यालय में आकर सूचना दी कि ट्रक क्रमांक एन.एल.-02-क्यू.-0846 संदिग्ध अवस्था में सांईबाग कॉलोनी उज्जैन के सामने इंदौर की ओर जाने वाले वाईपास रोड किनारे कल रात्रि से खड़ा है जिसमें शराब भरी है जिसमें ड्रायवर व क्लीनर बैठे हैं, जिस पर फरियादी शकील कुर्रेशी द्वारा मुखबिर पंचनामा बनाकर सूचना जरिये टेलीफोन के एसटीएफ थाना पर नोट करायी एवं सूचना की तस्दीक हेतु मय सउनि देवेन्द्र सिंह कुशवाह हमराही फोर्स व शास. वाहन एम.पी.-03-ए-2089 से सांईबाग कॉलोनी बाईपास रोड की और रवाना हुआ नागझिरी के पास से राहगीरी पंचान इमरान पिता मुंशी खॉं एवं अखिलेश पिता नरेंद्र जाधव को साथ लेकर सांईबाग कॉलोनी के सामने पहु ंचे। जहां ड्रायवर व क्लीनर से ट्रक में रखे माल के संबंध में पूछा गया तो उनके द्वारा कभी कुछ कभी कुछ बताया जाने लगा बाद हमराही साक्षी के ट्रक को एसटीएफ कार्यालय के सामने लाये जहॉं उक्त ट्रक को खड़ा कर पंचानों के समक्ष ट्रक की तलाशी ली गई। जिसमें ट्रक के कागजात व बिल्टी तथा दो मोबाईल फोन केबिन में मिले एवं ट्रक के डाले को खुलवाने पर पीछे लोहे का कंटेनर मिला जिसमें बहुत अधिक मात्रा में अलग-अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब की पेटियॉं रखी थीं। जो कि ट्रक में अवैध शराब भरी होना पायी  बाहर निकालने पर इंपीरियल ब्लू, मैक्डावल नं. 01 रॉयल स्टेग की कुल 800 पेटियों में 06 पेटियॉं सेम्पल जांच हेतु निकाल कर सीलबंद की गई एवं शेष बची 794 पेटियों को वापस ट्रक में रखकर सीलबंद कर ट्रक को सुरक्षार्थ एसटीएफ कार्यालय उज्जैन में रखा गया। आरोपियों का उक्त कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम एवं 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.सं. के तहत दण्डनीय पाये जाने से दोनों आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार किया जाकर देहाती नालसी लेख की एवं असल अपराध क्रमांक 16/2017 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम एवं 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.सं. का पुलिस थाना एस.टी.एफ. भोपाल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरान्त अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर दोनों आरोपीगणों को 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 60,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में अभियोजन का संचालन रूपसिंह राठौर एजीपी उज्जैन, द्वारा की गई।
  कुलदीप सिंह भदौरिया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी।