चेन छपटने आरोपी वाले को न्यालाय ने दिया तीन साल का कारावास।

उज्जैन। माननीय न्यायालय श्रीमती पल्लवी जे.एम.एफ.सी महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी सिंकदर पिता रमजान खां पठान उम्र 42 वर्ष निवासी जाल्ला काॅलोनी खजराना जिला उज्जैन हाल मुकाम रेल्वे स्टेशन रोड़ पालिया थाना हातोद जिला इन्दौर को धारा 397,379,356़ भादवि में 03-03 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 1500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला अभियोेजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि आरोपी सिंकदर ने दिनांक 22.09.2021 को परिहार गार्डन के आस-पास रांग साईड से बाईक चलाकर एक शिक्षिका के गले से एवं दिनांक 13.05.2022 को रात करीब 09ः35 बजे पीछे से बाईक चलाते हुए जोर से झपट्टा मारते हुए पैदल घूमने निकले पति पत्नि में से पत्नि के गले सेे और दिनांक 19.08.2022 अपनी दादी के साथ मंदिर दर्शन करने गयी फरियादिया के गले पर झपट्टा मारते हुुए फरियादीगण के गले से तीन सोने की चेन लेकर फरार हो गया। इन तीनों अपराधों में थाना नानाखेड़ा द्वारा अनुंसंधान प्रारंभ किया गया इसी दौरान थाना बड़नगर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी सिंकदर द्वारा थाना नानाखेड़ा क्षैत्र में भी चेन की चोरी व लूट करना बताया है। थाना नानाखेडा़ द्वारा इन तीनों प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गए।

न्यायालय आरोपी सिंकदर पिता रमजान खां पठान उम्र 42 वर्ष निवासी जाल्ला काॅलोनी खजराना जिला उज्जैन हाल मुकाम रेल्वे स्टेशन रोड़ पालिया थाना हातोद जिला इन्दौर को धारा 397,379,356़ भादवि में तीनों प्रकरणों में 03-03 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 1500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में अभियोजन का संचालन संजय सुनहरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी उज्जैन, द्वारा किया गया।