उज्जैन। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन द्वारा सायबर फ्राड करने वाले लोगो की धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया था अति. पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री गुरुप्रसाद पाराशर एवं अति. पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री जयंत राठौर के मार्ग दर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक नानाखेड़ा श्वेता गुप्ता के नेतृत्व में थाना प्रभारी नानाखेड़ा नरेन्द्र कुमार यादव की टीम गठीत की गई जिसमें एक बड़ी सफलता नानाखेड़ा पुलिस को मिली है। नानाखेड़ा पुलिस ने उज्जैन के अक्षय तिरवार व देवास के सादीक खान को फर्जी सीम एक्टीवेट कर अवैध लाभ कमाने के लिये पश्चिम बंगाल के 03 आरोपी शेख महिबुल, बाबन खान व साजन खान को कुल 13 एक्टीवेट एवं 43 अनएक्टीवेट एयरटेल की सीम बेचते गिरफ्तार किया गया।
दिनांक 21.05.24 को मुखबिर द्वारा सुचना मिली की न्यु इंदिरा नगर नागझिरी उज्जैन का रहने वाला अक्षय तिरवार एवं कन्नोद जिला देवास का रहने वाला सादिक खान जो कि धौखाधड़ी एवं छलपूर्वक अन्य व्यक्तियों के नाम से सीमें एक्टिवेट कर ऑनलाईन धौखाधड़ी व सायबर फ्राड करने वाले पश्चिम बंगाल के तीन व्यक्तियो को बेचकर अवैध लाभ कमाने के लिये तारामण्डल उज्जैन गैट के पास खड़े है, सुचना पर नानाखेड़ा पुलिस तारामण्डल उज्जैन के गैट के पास पहुंची जहा पर मुखबिर के बताये हुलिये के 05 लड़के आपस में बात करते दिखाई दिये जो पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हे पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया आरोपियो से उनके नाम पते पुछते अपना नाम 1 अक्षय तिरवार नि. उज्जैन 2- सादीक खान नि. देवास 3 शेख महिबुल नि. पश्चि बंगाल 4 बाबन खान नि. पश्चिम बंगाल 5- साजन खान नि. पश्चिम बंगाल का बताया। आरोपियो से पुछताछ कर फर्जी सीम खरीदने बेचने संबंधी बात कबुली गई एवं पश्चिम बंगाल के तीनों आरोपियो द्वारा पूर्व में भी उज्जैन आकर लगभग 70 सीम उज्जैन निवासी अक्षय तिरवार से खरीदने की बात भी कबुली है एवं अक्षय
तिरवार उक्त सीमें मोन्टी निवासी नागदा से लाना बताया है।
उक्त आरोपियो के विरुद्ध थाना नानाखेडा पर अपराध क्रं 228/2024 दिनांक 21.05.24 धारा 419.420 भादवि एवं 66 (सी). 66 (डी) आई टी एक्ट का पंजीबद्ध अनुसंधान में लिया गया।
तरीका-ए-वारदात-
सादिक खान निवासी देवास द्वारा मोबाईल फोन की सीम को पोर्ट एवं उपलब्ध कराने का काम आईडी पर करता था ओर लोगो के सीम पोर्ट एवं सीम बनाते समय धौखाधड़ी कर अतिरिक्त सीम एक्टीवेट करा लेता था जो की अक्षय तिरवार नि. उज्जैन के माध्यम से पश्चिम बंगाल के शेख महिबुल, बाबन खान व साजन खान को बेच देते थे ओर पश्चिम बंगाल के आरोपी द्वारा इन सीमो को पश्चिम बंगाल में लेजाकर कॉलिंग के माध्यम से लोगो के साथ धौखाधड़ी करने के लिये उपयोग में की जाती थी।गांव देहात के लोगो के नाम से फर्जी सीमो को एक्टीवेट कर ऑनलाईन धौखाधडी में प्रयुक्त करने एवं अवैध लाभ कमाने के लिये पश्चिम बंगाल के निवासी शेख महिबुल, बाबन खान व साजन खान को बेचते थे, पश्चिम बंगाल के आरोपीगण उक्त सीमो से फर्जी कॉल के जरिये आम लोगो के साथ ऑनलाईन धौखाधड़ी करते थे।
आरोपियों का विवरण
1. अक्षय पिता अजय तिरवार उम्र 22 साल नि. 195, न्यू इंदिरा नगर नागझिरी उज्जैन
2. सादीक खान पिता बली शेर उम्र 20 साल नि. ग्राम गुडवेल थाना कन्नौद जिला देवास
3. शेख महिबुल पिता शेख रसीद उम्र 35 साल नि. पाकुडिया मेतेला थाना दुबराज जिला वीरभुम (पश्चिम बंगाल)
4. बाबन खान पिता ताहिर खान उम्र 38 साल नि. रानी पत्थर बोनपतड़ा थाना खायरा सोल जिला वीरभुम (पश्चिम बंगाल)
5. साजन खान पिता हारुन खान उम्र 24 साल नि. बिदाईपुर सूरी थाना सिवड़ी जिला वीरभुम (पश्चिम बंगाल)
सराहनीय कार्य
निरीक्षक नरेन्द्र कुमार यादव, उनि सुरैश कलेश, उनि अनिल ठाकुर, उनि अन्नपुर्णा कठेरिया, उनि प्रतिक यादव (सायबर सेल प्रभारी) सउनि विक्रम सिंह वर्मा, सउनि सुनिल गौड़, प्रआर. 215 धर्मेन्द्र सुर्यवंसी, राजपाल सिंह (सायबर सेल), आर. कमल पटेल, उदित नागर, सोहन पटेल, राजेश वर्मा, नीलेश जाट, कमल मीणा, संजय मारु, राहुल सोलंकी, बाल किशन दांगी एवं सायबर उज्जैन की टीम की सराहनीय भूमिका रही।