माननीय न्यायालय श्रीमान रामबिलास गुप्ता, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा 1. पन्नालाल पिताह हुबलाल, उम्र 70 वर्ष 2. लालू उर्फ ललित पिता पन्नालाल उम्र 30 वर्ष 3. भूरा उर्फ गौरव पिता पन्नालाल उम्र 28 वर्ष निवासीगण ग्राम असलावदा तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (म0प्र0) को धारा 307,34 भादवि तथा 25 आयुध अधिनियम में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1000-1000/- रूपये अर्थदण्ड से आरोपी को दण्डित किया गया।
दिनांक 12.06.2022 को फरियादी दीपक ने सिविल हास्पिटल उज्जैन में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 10.6.2022 को रात करीब 10.00 बजे की बात होगी वह रेल्वे स्टेशन से घर आ रहा था कि रास्ते में राजेन्द्र वर्मा की दुकान पर सामान लिया फिर वहां से घर तरफ आ रहा था जैसे ही अपने घर के सामने पहुंचा तो वहां पर उसके गांव का ललित बौरासी हाथ में तलवार लिये खडा मिला ओर पुरानी रंजिश की बात को लेकर उसे माँ-बहन की अश्लील गालियां देने लगा उसने ललित को गालियां देने से मना किया तो ललित ने उसे जान से मारने की नियत से तलवार से उसके सिर में मारी जिससे उसके सिर में पीछे चोंट लगी तथा खून निकलने लगा, उसी समय ललित का भाई भूरा व उसका पिता पन्नालाल भी आ गये। भूरा ने जान से मारने की नियत से हाथ में लिये फरसे से मारा जिससे उसके सिर में दाहिनी तरफ कान के उपर चोंट लगी तथा पन्नालाल ने हाथ में लिये चाकू मारा जो उसके पेट में नाभि के पास चोट लगी। शोर शराबा सुनकर उसकी भाभी सुमन व नातिन खुशी आ गयी जिन्होनें घटना देखी जिन्हें देखकर ये तीनों भाग गये। कुछ देर में उसका भाई करणसिंह व भतीजा गोलू आ गये तथा भाई करणसिंह ने 108 एम्बुलेंस बुलाई ओर सरकारी अस्पताल उज्जैन में उसे भर्ती कराया जहां उसका ईलाज चल रहा है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से देहाती नालशी अपराध क. 00/2022 धारा 323, 294,307, 34 भादवि लेखबद्ध की गई। उक्त देहाती नालशी के आधार पर थाना इंगोरिया में असल अपराध कमांक 360/2022 धारा 294,323,307,34 भादवि के अंतर्गत कायमी की जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये, घटनास्थल से खून आलूदा व सादी मिटटी की जप्त की गई। अभियुक्तगण को गिरफतार किया गया। अभियुक्तगण के मेमोरण्डम के आधार पर अभियुक्त पन्नालाल से लोहे का छुरा, अभियुक्त ललित से तलवार व अभियुक्त गौरव उर्फ भूरा से फरसा की जप्ती की कार्यवाही की गई तथा आहत दीपक के खून आलूदा कपडे जांच हेतु एफ.एस.एल. इंदौर भेजे गये। चिकित्सक द्वारा आहत दीपक को सिर में सख्त एवं धारदार हथियार से अस्थि भंग होना लेख किया गया जिस पर से प्रकरण में धारा 324.325 भादवि एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध धारा-294, 323,307,34 भा.दं. वि. एवं धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन पैरवीकर्ता अधिकारी के तर्काें से सहमत होकर आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।
प्रकरण में मार्ग दर्शन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर प्रभारी उप-संचालक अभियोजन एवं अभियोजन का संचालन भारती उज्जालिया विशेष लोक अभियोजक तहसील बड़नगर उज्जैन, द्वारा की गई।