उज्जैन।माननीय न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार चंदेल, अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा 1. निनाद पिता स्व. जनार्दन काले, आयु 51 वर्ष, निवासी-महेश विहार काॅलोनी, थाना नानाखेड़ा, उज्जैन जिला उज्जैन (म0प्र0) 2. श्रीमती भावना पति स्व. दिनेश ओतारी, आयु 38 वर्ष, निवासी-नरसिंह घाट काॅलोनी, चारधाम मंदिर के पीछे, उज्जैन जिला उज्जैन (म0प्र0) को धारा 120 बी, 302 सहपठित धारा 120 बी भादवि तथा 3. सुनील शर्मा पिता स्व. नंदकिशोर शर्मा, आयु 36 वर्ष, निवासी-आलमपुर उड़ाना, थाना नानाखेड़ा, उज्जैन, हाल मुकाम जयसिंहपुरा, उज्जैन जिला उज्जैन (म0प्र0) को धारा 120 बी, 302 भादवि में प्रत्येक धारा में आजीवन सश्रम कारावास एवं कुल 60,000/- रूपये अर्थदण्ड से आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रभारी उप-संचालक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर ने बताया अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 23.10.2021 को फरियादी संतोष ओतारी पिता श्री दयाराम जी ओतारी उम्र 48 साल निवासी जी ब्लाक मकान नं. 201 नरसिंह घाट कालोनी उज्जैन में रिपोर्ट किया कि मैं ंउक्त पते पर रहता हूँ। मैं इलेक्ट्रीक काम करता हूँ। मैं तथा मेरा छोटा भाई दिनेश ओतारी नरसिहघाट कालोनी उज्जैन में आमने सामने वाले ब्लाक मंे रहते है। मेरा छोटा भाई महाकाल मंन्दिर मे- सिक्युरिटी गार्ड की नौकरी करता है। आज मैं अपने घर पर था रात करीब पौने ग्यारह बजे की बात होगी तभी मल्टी के सामने चिल्ला चोट हुई कि दिनेश भैय्या को किसी ने चाकु मार दिया है मुझे खबर लगने पर मैं तथा मेरे पापा दयाराम, मम्मी आदि लोग दौड़कर नये नुतन स्कुल के पीछे तरफ गये तो देखा कि मेरा भाई दिनेश ओतारी रोड पर पड़ा था मैंने उसे पल्टा कर देखा तो मेरे भाई दिनेश के बाये तरफ पसली पर व बाये पैर में चाकु की चोट होकर खून निकल रहा था तो मैने दिनेश के पेट पर कपडा बान्धा था मेरे भाई दिनेश के शरीर से काफी खुन निकला होकर सड़क पर फैला पड़ा था फिर मैं तथा मी पापा दोनो मेरे भाई दिनेश को इलाज के लिये एक आटो से सरकारी अस्पताल उज्जैन से गये जहा डॉक्टर के व्दारा मेरे भाई दिनेश को चेक किया तथा उसकी मृत्यु होना बताया फिर हमने मेरे भाई दिनेश की लाश को मरेंचुरी रूम में रखवायी थी। मेरे भाई दिनेश ओतारी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चाकू से पसाली व पैर में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की है। में मेरे पिता को साथ लेकर रिपोट करने आया है। रिपोट करता हूँ। कार्यवाही की जाये फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 734/2021 धारा 302 भादवि का पाया जाने से अपराध कायम कर अनुसंधान में लिया गया।
दिनेश की अप्राकृतिक मृत्यु होने से आरक्षी केन्द्र महाकाल द्वारा मर्ग क्रं 64/21 धारा 174 जा.फौ. पंजीबद्व किया गया। मर्ग जांच के दौरान सफीना फार्म जारी कर नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया। दिनेश के शव के फोटो खिंचवाये गये। दिनेश के शव का शव परीक्षण कराया जाकर शव परिजन को सौंपा गया। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। घटनास्थल पर पड़े खून को काॅटन में एवं धूल मिट्टी युक्त काॅटन को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर सीलबंद किया गया। अनुसंधान के दौरान फरियादी संतोष ओतारी साक्षीगण दयाराम ओतारी, मनोज ओतारी, रोहित उर्फ अंशु खेडवनकर, श्रीमती मोनिका ओतारी, याशीका खेडवनकर, कमलाबाई ओतारी के कथन लिये गये। अज्ञात आरोपी की तलाश करने के दौरान मुखबीर से प्राप्त सूचना पर महाकाल अन्नक्षेत्र में कार्यरत प्रभारी निनाद काले तथा मृतक की पत्नी भावना खेडवनकर के बीच प्रेम-प्रसंग को लेकर निनाद काले के द्वारा अपने परिचित सुनील शर्मा व रोहित सिंह बैस के दिनेश की हत्या करने के लिये रूपये देकर हत्या कराया जाना बताये जाने पर आरोपीगण निनाद काले, भावना, सुनील शर्मा व रोहित सिंह बैस को गिरफतार किया गया।
अभियोजन पैरवीकर्ता अधिकारी के तर्काें से सहमत होकर आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।
प्रकरण में मार्ग दर्शन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर प्रभारी उप-संचालक अभियोजन जिला उज्जैन एवं अभियोजन का संचालन मुकेश कुमार कुन्हारे विशेष लोक अभियोजक उज्जैन, द्वारा की गई।